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Atma Nirbhar Matsya Palan Yojana

Atma Nirbhar Matsya Palan Yojana

Highlights

  • यह योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित है।
  • इसका उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  • यह क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
  • सरकारी सब्सिडी परियोजना लागत का 45% है।
  • परियोजना लागत का 45% बैंक ऋण के रूप में प्रस्तावित है।
  • लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% स्वयं योगदान करना होता है।
  • योजना में न्यूनतम इकाई 0.2500 हेक्टेयर बताई गई है।
  • आवेदन से पहले विभागीय दिशा-निर्देशों की जाँच करना आवश्यक है।

Website

अरुणाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग (opens in a new tab)

Customer Care

  • 0360-2300515 / 0360-2212515
  • meenarunap@gmail.com / meen-arun@nic.in

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Atma Nirbhar Matsya Palan Yojana
Beneficiaries अरुणाचल प्रदेश के पात्र अनुसूचित जनजाति के मत्स्य किसान, स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा पात्र किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
Benefit योजना के अंतर्गत पात्र मत्स्य पालन परियोजनाओं के लिए 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक ऋण और 10% लाभार्थी योगदान का प्रावधान है।
Department / Implementing Agency Department of Fisheries, Government of Arunachal Pradesh
योजना का नाम आत्म निर्भर मत्स्य पालन योजना (ANMPY)
राज्य अरुणाचल प्रदेश
संबंधित विभाग मत्स्य पालन विभाग
सरकारी सब्सिडी परियोजना लागत का 45%
बैंक ऋण परियोजना लागत का 45%
लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का 10%
न्यूनतम इकाई 0.2500 हेक्टेयर
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन / विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार
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Mode of Application Online and Offline

Scheme Introduction: A Brief Overview

आत्म निर्भर मत्स्य पालन योजना (Atma Nirbhar Matsya Palan Yojana - ANMPY) अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग की एक योजना है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन बढ़ाना और लाभार्थियों के लिए आय के अवसर विकसित करना है। यह एक क्रेडिट-लिंक्ड योजना है। पात्र परियोजनाओं के लिए सरकारी सब्सिडी, बैंक ऋण और लाभार्थी के स्वयं के योगदान की व्यवस्था की गई है।

उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, वित्तीय सहायता की संरचना में 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक ऋण और 10% लाभार्थी का योगदान शामिल है। न्यूनतम विकसित की जाने वाली इकाई 0.2500 हेक्टेयर बताई गई है। आवेदन करने से पहले आवेदक को विभाग द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तें, परियोजना की लागत और आवश्यक दस्तावेज जाँचने चाहिए।

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Benefits of the Scheme

  • पात्र परियोजना लागत का 45% सरकारी सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान।
  • परियोजना लागत का 45% बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित करने की व्यवस्था।
  • लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 10% योगदान करना होता है।
  • मत्स्य पालन गतिविधियों के विस्तार और मछली उत्पादन बढ़ाने में सहायता।
  • मत्स्य पालन के माध्यम से आजीविका और आय के अवसर विकसित करने का उद्देश्य।
  • मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहन।

Financial Assistance

वित्तीय सहायता का प्रकार परियोजना लागत में हिस्सा विवरण
सरकारी सब्सिडी 45% सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी
बैंक ऋण 45% बैंक की स्वीकृति और शर्तों के अधीन
लाभार्थी योगदान 10% लाभार्थी का स्वयं का योगदान

Eligibility Criteria

  • आवेदक को अरुणाचल प्रदेश का पात्र निवासी होना चाहिए।
  • व्यक्तिगत आवेदक के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित होने की शर्त लागू हो सकती है; नवीनतम विभागीय दिशा-निर्देशों से इसकी पुष्टि करें।
  • स्वयं सहायता समूह (SHGs) और पात्र किसान उत्पादक संगठन (FPOs) भी योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं।
  • आवेदक या समूह के पास प्रस्तावित मत्स्य पालन परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि या आवश्यक संसाधन होने चाहिए।
  • आवेदक बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को संबंधित बैंक और विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।
  • आवेदन के लिए परियोजना तथा लाभार्थी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
  • अंतिम पात्रता, आयु सीमा और संगठन-संबंधी शर्तों की पुष्टि आधिकारिक दिशानिर्देशों से करें।

Required Documents

  • आधार कार्ड
  • PAN कार्ड
  • अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र, जहाँ लागू हो
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र / Permanent Resident Certificate (PRC)
  • बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
  • बैंक से No Due Certificate
  • भूमि उपलब्धता प्रमाणपत्र (Land Availability Certificate)
  • मत्स्य पालन परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (DPR)
  • विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और संलग्नक
  • अन्य दस्तावेज, यदि संबंधित विभाग या बैंक द्वारा माँगे जाएँ

दस्तावेजों की अंतिम सूची, प्रमाणपत्रों के प्रारूप और आवेदन की शर्तों के लिए मत्स्य पालन विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देश देखें।

How to Apply

  1. अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. ANMPY योजना के नवीनतम दिशा-निर्देश और पात्रता शर्तें पढ़ें।
  3. योजना के लिए निर्धारित आवेदन पोर्टल या विभाग द्वारा बताए गए माध्यम पर जाएँ।
  4. यदि ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है, तो पोर्टल पर पंजीकरण या लॉगिन करें।
  5. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, बैंक, भूमि और परियोजना संबंधी जानकारी भरें।
  6. आधार, PAN, निवास प्रमाणपत्र, बैंक दस्तावेज, भूमि प्रमाणपत्र और DPR जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  7. आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण जाँचें।
  8. आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  9. आवेदन की जाँच, बैंक ऋण और स्वीकृति से संबंधित आगे की प्रक्रिया के लिए विभाग के निर्देशों का पालन करें।

Offline Application Process

  1. अपने जिले के मत्स्य पालन विभाग के कार्यालय या संबंधित जिला मत्स्य विकास अधिकारी से संपर्क करें।
  2. ANMPY की वर्तमान आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध परियोजना घटकों की जानकारी प्राप्त करें।
  3. निर्धारित आवेदन फॉर्म तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची लें।
  4. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और परियोजना संबंधी जानकारी सही-सही भरें।
  5. सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों, बैंक दस्तावेजों और DPR की प्रतियाँ संलग्न करें।
  6. विभाग द्वारा बताए गए कार्यालय में आवेदन जमा करें।
  7. आवेदन की रसीद या प्राप्ति प्रमाण सुरक्षित रखें।
  8. आगे की जाँच और बैंक ऋण प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारी के निर्देशों का पालन करें।

Important Points About Scheme

  • आवेदन करने से पहले ANMPY के नवीनतम विभागीय दिशा-निर्देश पढ़ें।
  • सब्सिडी और बैंक ऋण की स्वीकृति परियोजना की पात्रता, लागत तथा संबंधित विभाग और बैंक की जाँच पर निर्भर करेगी।
  • भूमि प्रमाणपत्र, DPR, बैंक दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र सही प्रारूप में तैयार रखें।
  • आवेदन की अंतिम तिथि और आवेदन पोर्टल की उपलब्धता की पुष्टि संबंधित विभाग से करें।

Contact Details

Department of Fisheries, Government of Arunachal Pradesh

Directorate of Fisheries, Vivek Vihar, Itanagar, Arunachal Pradesh – 791111

0360-2300515, 0360-2212515

meenarunap@gmail.com

Status Check

  1. आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदन के समय मिली रसीद या संदर्भ संख्या तैयार रखें।
  2. आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध स्थिति-जाँच सुविधा देखें।
  3. यदि ऑनलाइन स्थिति-जाँच उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित जिला मत्स्य पालन कार्यालय से संपर्क करें।
  4. आवेदन संख्या और आवश्यक पहचान विवरण देकर आवेदन की प्रगति पूछें।

Frequently Asked Questions

यह अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और आजीविका के अवसर विकसित करना है।

उपलब्ध विभागीय जानकारी के अनुसार, पात्र परियोजना लागत का 45% सरकारी सब्सिडी के रूप में निर्धारित है।

हाँ। योजना की वित्तीय संरचना में 45% बैंक ऋण का प्रावधान है। ऋण बैंक की स्वीकृति और लागू शर्तों के अधीन होगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का 10% है।

उपलब्ध योजना दिशा-निर्देशों में बैंक डिफॉल्टर न होने की शर्त बताई गई है। विस्तृत पात्रता संबंधित विभाग से जाँचें।

आधार कार्ड, PAN कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक से No Due Certificate, भूमि उपलब्धता प्रमाणपत्र और DPR सहित अन्य निर्धारित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

आवेदन की स्थिति के लिए आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा देखें या संबंधित जिला मत्स्य पालन कार्यालय से संपर्क करें।

अरुणाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट और ANMPY के आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें।

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Caste Person Type Scheme Type Govt
All Categories Farmer Agriculture Financial Assistance Arunachal Pradesh

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