Garuda Scheme for Funeral Expense
Highlights
- गरुड़ा योजना आंध्र प्रदेश के पात्र ब्राह्मण परिवारों के लिए है।
- इसका उद्देश्य अंतिम संस्कार के खर्चों में आर्थिक सहायता देना है।
- पात्र परिवार को ₹10,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
- आवेदक मृतक का पात्र करीबी परिजन होना चाहिए।
- आवेदक का आंध्र प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन मृत्यु की तारीख से 45 दिनों के भीतर करना होता है।
Website
Customer Care
- 0866-6650345
- 0866-6650300
Information Brochure
Summary of the Scheme
| Name of Scheme | Garuda Scheme for Funeral Expense |
|---|---|
| Beneficiaries | आंध्र प्रदेश के पात्र आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों के करीबी परिजन |
| Benefit | मृतक ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए ₹10,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता। |
| Department / Implementing Agency | Andhra Pradesh Brahmin Welfare Corporation |
| योजना का नाम | Garuda Scheme for Funeral Expenses |
| हिंदी नाम | गरुड़ा योजना – अंतिम संस्कार सहायता |
| राज्य | आंध्र प्रदेश |
| संबंधित संस्था | Andhra Pradesh Brahmin Welfare Corporation |
| वित्तीय सहायता | ₹10,000 |
| सहायता का प्रकार | एकमुश्त अंतिम संस्कार सहायता |
| आवेदन की समय सीमा | मृत्यु की तारीख से 45 दिनों के भीतर |
| वार्षिक पारिवारिक आय सीमा | ₹75,000 तक |
| Subscription | Subscribe here to get updates about this scheme |
| Mode of Application | Online |
Scheme Introduction: A Brief Overview
गरुड़ा योजना (Garuda Scheme for Funeral Expenses) आंध्र प्रदेश ब्राह्मण कल्याण निगम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों को अंतिम संस्कार के खर्चों में सहायता देने के उद्देश्य से संचालित योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को मृतक ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए ₹10,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को सहायता देना है जिनके पास अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं।
उपलब्ध योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, मृतक के करीबी परिजन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को ब्राह्मण समुदाय से संबंधित और आंध्र प्रदेश का निवासी होना चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन मृत्यु की तारीख से 45 दिनों के भीतर करना होता है। आवेदन करने से पहले वर्तमान आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों और योजना की उपलब्धता की पुष्टि संबंधित निगम से करें।
Benefits of the Scheme
- अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए ₹10,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कठिन समय में वित्तीय सहयोग।
- मृतक के पात्र करीबी परिजन को सहायता के लिए आवेदन करने का अवसर।
Financial Assistance
| विवरण | राशि / शर्त | टिप्पणी |
|---|---|---|
| अंतिम संस्कार सहायता | ₹10,000 | एकमुश्त वित्तीय सहायता |
| वार्षिक पारिवारिक आय सीमा | ₹75,000 तक | पात्रता की शर्त |
| आवेदन की समय सीमा | 45 दिन | मृत्यु की तारीख से |
Eligibility Criteria
- आवेदक आंध्र प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ब्राह्मण समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- मृतक व्यक्ति ब्राह्मण समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक मृतक का करीबी परिजन होना चाहिए, जैसे पति/पत्नी, बेटा/बेटी, माता-पिता, भाई या पोता।
- आवेदक को यह स्व-घोषणा देनी होगी कि वह मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी है।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक ने उसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता प्राप्त नहीं की हो।
- आवेदन मृत्यु की तारीख से 45 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है।
Required Documents
- मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- मृतक का आधार कार्ड, यदि उपलब्ध और आवश्यक हो
- ब्राह्मण समुदाय प्रमाणपत्र
- आंध्र प्रदेश निवास प्रमाणपत्र
- वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाणपत्र
- मृतक से संबंध का प्रमाण
- कानूनी उत्तराधिकारी होने की स्व-घोषणा
- आवेदक की बैंक पासबुक की प्रति
- आवेदन फॉर्म और निगम द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज
दस्तावेजों की अंतिम सूची और प्रमाणपत्रों के स्वीकार्य प्रारूप की पुष्टि Andhra Pradesh Brahmin Welfare Corporation से करें।
How to Apply
- Andhra Pradesh Brahmin Welfare Corporation की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- Garuda Scheme for Funeral Expenses से संबंधित आवेदन विकल्प खोजें।
- आवेदन सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इसकी पुष्टि करें।
- आवेदन फॉर्म में आवेदक, मृतक और उनके पारिवारिक संबंध की जानकारी भरें।
- मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, समुदाय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण और बैंक दस्तावेज संलग्न करें।
- कानूनी उत्तराधिकारी होने की स्व-घोषणा जमा करें।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी जाँचें।
- आवेदन जमा होने के बाद प्राप्त रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
Offline Application Process
- Andhra Pradesh Brahmin Welfare Corporation से संपर्क करें।
- Garuda Scheme की वर्तमान आवेदन प्रक्रिया और आवेदन की उपलब्धता पूछें।
- यदि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किया जा रहा हो, तो निर्धारित फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदक और मृतक का विवरण सही-सही भरें।
- मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, समुदाय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण और बैंक दस्तावेज संलग्न करें।
- कानूनी उत्तराधिकारी होने की स्व-घोषणा जोड़ें।
- आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करें और प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें।
- आवेदन मृत्यु की तारीख से 45 दिनों के भीतर जमा करें।
Important Points About Scheme
- आवेदन मृत्यु की तारीख से 45 दिनों के भीतर जमा करें।
- आवेदक और मृतक से संबंधित प्रमाणपत्र सही और अद्यतन होने चाहिए।
- आय प्रमाणपत्र से वार्षिक पारिवारिक आय की पुष्टि करें।
- कानूनी उत्तराधिकारी होने की स्व-घोषणा आवेदन के साथ जमा करें।
- एक ही अंतिम संस्कार के लिए किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में पात्रता प्रभावित हो सकती है।
- आवेदन करने से पहले योजना की वर्तमान उपलब्धता और दस्तावेजों की पुष्टि निगम से करें।
Important Links
Contact Details
Andhra Pradesh Brahmin Welfare Corporation
AP Brahmin Cooperative Credit Society Ltd, O/o AP Brahmin Welfare Corporation, Endowments Commissionerate Campus, Gollapudi, Vijayawada. PIN : 521225 ANDHRA PRADESH
0866-6650345 / 0866-6650300
Status Check
- आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
- आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन स्थिति जाँचने की सुविधा देखें।
- यदि ऑनलाइन स्थिति उपलब्ध नहीं है, तो निगम की हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
- आवेदन संख्या देकर आवेदन की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
Frequently Asked Questions
यह आंध्र प्रदेश के पात्र आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों को अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना है।
पात्र परिवार को ₹10,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
मृतक का पात्र करीबी परिजन, जैसे पति/पत्नी, बेटा/बेटी, माता-पिता, भाई या पोता आवेदन कर सकते हैं।
उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदन मृत्यु की तारीख से 45 दिनों के भीतर करना होता है।
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हाँ। आवेदक को कानूनी उत्तराधिकारी होने की स्व-घोषणा देनी होती है।
मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, समुदाय प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक और कानूनी उत्तराधिकारी होने की स्व-घोषणा सहित निर्धारित दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।
Andhra Pradesh Brahmin Welfare Corporation की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संबंधी वर्तमान जानकारी देखें।
योजना की वर्तमान आवेदन उपलब्धता की पुष्टि आधिकारिक निगम से करनी चाहिए।
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| 1 | NTR Bharosa Pension Scheme | Andhra Pradesh |
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