Haryana Pension Scheme
Highlights
- हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना शामिल
- विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना शामिल
- दिव्यांग पेंशन योजना शामिल
- पात्रता प्रत्येक पेंशन श्रेणी के अनुसार अलग
- पेंशन राशि नवीनतम सरकारी नियमों के अनुसार
- आधिकारिक विभागीय वेबसाइट पर योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध
Website
Haryana Social Justice and Empowerment Department (opens in a new tab)
Customer Care
- SARAL Helpline 0172-3968400
- Helpline Number 0172-2715090
Information Brochure
Summary of the Scheme
| Name of Scheme | Haryana Pension Scheme |
|---|---|
| Beneficiaries | हरियाणा के पात्र वरिष्ठ नागरिकों, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। |
| Benefit | हरियाणा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। पेंशन की पात्रता और राशि संबंधित पेंशन श्रेणी के आधिकारिक नियमों पर निर्भर करती है। |
| Department / Implementing Agency | Directorate of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana |
| Scheme Name | Haryana Pension Scheme |
| Implementing Department | Social Justice and Empowerment Department |
| Old Age Pension | Eligibility and amount as per current rules |
| Widow Pension | Eligibility and amount as per current rules |
| Disability Pension | Eligibility and amount as per current rules |
| Application Information | Check the relevant official service portal |
| Subscription | Subscribe here to get updates about this scheme |
| Mode of Application | Online |
Scheme Introduction: A Brief Overview
हरियाणा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। पेंशन मिलने से लाभार्थियों को अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं।
इस योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार के नियमों के अनुसार हर महीने पेंशन दी जाती है। इससे उन्हें घर के जरूरी सामान, दवाइयों और अन्य दैनिक जरूरतों पर होने वाले खर्च में मदद मिलती है। पेंशन की राशि और लाभ पाने की शर्तें संबंधित पेंशन योजना के अनुसार तय की जाती हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आवेदक किस पेंशन योजना के लिए पात्र है।
हरियाणा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। संबंधित विभाग द्वारा आवेदन और दस्तावेजों की जाँच की जाती है। सभी जरूरी शर्तें पूरी होने पर पात्र आवेदक को योजना का लाभ दिया जाता है।
जो नागरिक हरियाणा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से पेंशन की राशि, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में पता लगाया जा सकता है। आवेदन करने से पहले सभी नियमों को ध्यान से पढ़ें और सही जानकारी के साथ आवेदन करें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो।
Benefits of the Scheme
- पात्र लाभार्थियों को नियमित आर्थिक सहायता
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- पात्र विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता
- निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता
- पेंशन का भुगतान सरकारी प्रक्रिया और स्वीकृति के अधीन
Financial Assistance
पेंशन की राशि संबंधित योजना और नवीनतम सरकारी अधिसूचना के अनुसार सत्यापित करें। विभागीय पृष्ठों पर कई प्रमुख पेंशन श्रेणियों के लिए ₹3,200 प्रति माह की दर 1 नवंबर 2025 से दर्ज है।
| Pension Category | Monthly Amount / Details |
|---|---|
| Old Age Samman Allowance | ₹3,200 per month (official page rate from 01-11-2025) |
| Widow and Destitute Women Pension | ₹3,200 per month (official page rate from 01-11-2025) |
| Haryana Divyang Pension | ₹3,200 per month (official page rate from 01-11-2025) |
Eligibility Criteria
- आवेदक संबंधित पेंशन योजना की पात्रता शर्तें पूरी करता हो।
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए सामान्यतः आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन के लिए संबंधित योजना की वैवाहिक स्थिति, आयु और आय संबंधी शर्तें लागू होती हैं।
- दिव्यांग पेंशन के लिए निर्धारित दिव्यांगता संबंधी शर्तें पूरी होनी चाहिए।
- हरियाणा निवास, पारिवारिक आय और अन्य शर्तें संबंधित योजना के आधिकारिक नियमों के अनुसार पूरी करनी होंगी।
- सरकारी पेंशन या अन्य सहायता प्राप्त करने से संबंधित अपवर्जन नियम भी लागू हो सकते हैं।
Required Documents
- आधार कार्ड या मान्य पहचान प्रमाण
- हरियाणा निवास प्रमाण, जहाँ आवश्यक हो
- आयु प्रमाण, जहाँ आवश्यक हो
- बैंक खाते की जानकारी या पासबुक
- परिवार पहचान पत्र (PPP), यदि संबंधित प्रक्रिया में आवश्यक हो
- विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग पेंशन के लिए निर्धारित चिकित्सा/दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण या अन्य दस्तावेज, यदि संबंधित योजना में आवश्यक हों
How to Apply
- सबसे पहले हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी जानकारी जाँचें। परिवार पहचान पत्र में नाम, आयु, पता और परिवार से संबंधित विवरण सही होने चाहिए।
- संबंधित पेंशन योजना की पात्रता की जाँच करें। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए अलग-अलग नियम लागू हो सकते हैं।
- हरियाणा सरकार के Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाएँ और उपलब्ध सेवाओं में संबंधित पेंशन योजना खोजें।
- यदि संबंधित योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, तो निर्देशों के अनुसार लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज या जानकारी उपलब्ध कराएँ। इनमें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण और योजना के अनुसार अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी जाँच लें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या या रसीद मिले, तो उसे सुरक्षित रखें।
- आवेदन या पात्रता की स्थिति संबंधित पोर्टल अथवा विभाग से जाँचें। पेंशन का लाभ संबंधित योजना के नियमों के अनुसार पात्रता की पुष्टि और स्वीकृति के बाद मिलता है।
Offline Application Process
- ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।
- केंद्र पर बताएं कि आप हरियाणा की किस पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। कर्मचारी से पता करें कि उस योजना में अलग से आवेदन करना जरूरी है या परिवार पहचान पत्र के आधार पर पात्रता की जाँच होती है।
- आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी और संबंधित योजना के लिए जरूरी अन्य दस्तावेज साथ लेकर जाएँ।
- यदि आवेदन फॉर्म भरना आवश्यक है, तो उसमें मांगी गई जानकारी सही-सही दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद रसीद या आवेदन संख्या उपलब्ध हो, तो उसे सुरक्षित रखें। इससे आवेदन की स्थिति जानने में मदद मिल सकती है।
Important Information
- पेंशन की वर्तमान दर और पात्रता संबंधित आधिकारिक अधिसूचना से सत्यापित करें।
- अलग-अलग पेंशन श्रेणियों के लिए आयु, आय और दस्तावेजों की शर्तें अलग हो सकती हैं।
- आवेदन या रिकॉर्ड सत्यापन के बाद ही पात्रता और भुगतान की पुष्टि होती है।
- किसी अनधिकृत व्यक्ति या वेबसाइट को अपनी संवेदनशील जानकारी न दें।
Important Links
Contact Details
Directorate of Social Justice and Empowerment
Jeevandeep LIC Building, SCO 20-27, 3rd Floor, Sector 17-A, Chandigarh
0172-2715090
Status Check
- संबंधित आधिकारिक सरकारी पोर्टल खोलें।
- पेंशन या आवेदन स्थिति से संबंधित विकल्प उपलब्ध हो तो चुनें।
- पोर्टल द्वारा माँगी गई जानकारी भरें।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध आवेदन स्थिति और निर्देश देखें।
- स्थिति स्पष्ट न होने पर संबंधित जिला कार्यालय या विभाग से संपर्क करें।
Frequently Asked Questions
हरियाणा पेंशन योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार के नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएँ शामिल हैं।
हरियाणा पेंशन योजना का लाभ संबंधित पेंशन योजना की पात्रता पूरी करने वाले लोग ले सकते हैं। पात्रता उम्र, निवास, आय और योजना के अन्य नियमों पर निर्भर करती है।
आवेदन की प्रक्रिया संबंधित पेंशन योजना पर निर्भर करती है। आवेदक हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी अटल सेवा केंद्र से आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। दस्तावेजों की सही सूची संबंधित पेंशन योजना के नियमों के अनुसार जाँचें।
पेंशन की राशि संबंधित योजना और सरकार के मौजूदा नियमों पर निर्भर करती है। सही राशि जानने के लिए हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी देखें।
पेंशन स्वीकृत होने के बाद राशि संबंधित योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। बैंक खाते की जानकारी सही होना जरूरी है।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से संपर्क करें। यदि आवेदन संख्या या रसीद मिली है, तो उसे अपने पास रखें।
Relevant official portal par status facility available ho to uska use karein, ya concerned department/district office se contact karein.
Haryana Social Justice and Empowerment Department ki official website par listed helpline number 0172-2715090 hai.
Old Age, Widow aur Disability pension ke official guidelines department ki respective scheme pages par check karein.
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