Indira Gnadhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)
Highlights
- योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) है।
- यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है।
- योजना का उद्देश्य पात्र विधवा महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देना है।
- 40 से 79 वर्ष की पात्र विधवाओं के लिए केंद्रीय सहायता ₹300 प्रति माह है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता ₹500 प्रति माह है।
- राज्य सरकार अतिरिक्त पेंशन दे सकती है।
- आवेदन और सत्यापन संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के नियमों के अनुसार होता है।
Website
Customer Care
- योजना से संबंधित जानकारी के लिए अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करें
- आवेदन, पात्रता और पेंशन भुगतान से जुड़े प्रश्नों के लिए संबंधित पंचायत, ब्लॉक या पेंशन कार्यालय से जानकारी लें
- राष्ट्रीय स्तर की योजना संबंधी जानकारी के लिए NSAP की आधिकारिक वेबसाइट देखें
Information Brochure
Summary of the Scheme
| Name of Scheme | Indira Gnadhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) |
|---|---|
| Beneficiaries | निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाली गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की विधवा महिलाएँ। |
| Benefit | केंद्रीय सहायता व्यवस्था के अनुसार 40 से 79 वर्ष की पात्र विधवाओं के लिए ₹300 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों के लिए ₹500 प्रति माह। राज्य सरकार अतिरिक्त पेंशन दे सकती है। |
| Department / Implementing Agency | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का नाम | IGNWPS |
| न्यूनतम आयु | 40 वर्ष |
| पेंशन (40–79 वर्ष) | ₹300 प्रति माह केंद्रीय सहायता |
| पेंशन (80 वर्ष या अधिक) | ₹500 प्रति माह केंद्रीय सहायता |
| लाभार्थी | पात्र BPL विधवा महिलाएँ |
| कार्यक्रम | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) |
| Subscription | Subscribe here to get updates about this scheme |
| Mode of Application | Online and Offline |
Scheme Introduction: A Brief Overview
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme - IGNWPS), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पात्र विधवा महिलाओं को नियमित पेंशन के माध्यम से सहायता देना है।
केंद्रीय सहायता व्यवस्था के अनुसार, 40 से 79 वर्ष की पात्र विधवाओं को ₹300 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह की केंद्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त पेंशन दे सकती हैं। इसलिए लाभार्थी को मिलने वाली कुल राशि राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।
आवेदन करने से पहले अपनी आयु, BPL स्थिति, निवास संबंधी नियम और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग से करें।
Benefits of the Scheme
- पात्र विधवा महिलाओं को नियमित पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है।
- केंद्रीय सहायता पात्र लाभार्थियों को दैनिक जरूरतों के खर्च में मदद कर सकती है।
- 40 से 79 वर्ष की पात्र विधवाओं के लिए केंद्रीय सहायता ₹300 प्रति माह है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों के लिए केंद्रीय सहायता ₹500 प्रति माह है।
- राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अपनी ओर से पेंशन दे सकती है।
- पेंशन की कुल राशि संबंधित राज्य की नीति और पात्रता नियमों पर निर्भर करती है।
Financial Assistance
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की पात्र विधवाओं को केंद्र सरकार की ओर से ₹300 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विधवाओं को ₹500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य सरकारें भी इसमें अतिरिक्त पेंशन राशि जोड़ सकती हैं, इसलिए कुल पेंशन राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
| Age Group | Monthly Central Assistance | Annual Central Assistance |
|---|---|---|
| 40–79 years | ₹300 | ₹3,600 |
| 80 years and above | ₹500 | ₹6,000 |
Eligibility Criteria
- आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
- केंद्रीय योजना के सामान्य मानदंड के अनुसार आवेदक की आयु कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदक को संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की निवास संबंधी शर्तें पूरी करनी पड़ सकती हैं।
- आवेदक को राज्य द्वारा निर्धारित आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- आय, पारिवारिक स्थिति और अन्य पेंशन से संबंधित शर्तें राज्य के लागू नियमों के अनुसार जाँचें।
- अंतिम पात्रता की पुष्टि संबंधित राज्य के सामाजिक कल्याण या पेंशन विभाग से करें।
Required Documents
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र, जैसे जन्म प्रमाणपत्र या अन्य मान्य दस्तावेज
- BPL प्रमाणपत्र या संबंधित राज्य द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पात्रता प्रमाण
- आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान प्रमाण
- बैंक या डाकघर खाते की पासबुक की प्रति
- निवास प्रमाणपत्र, यदि राज्य के नियमों में आवश्यक हो
- पासपोर्ट आकार की फोटो, यदि आवेदन में माँगी जाए
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज
यह सामान्य दस्तावेज सूची है। राज्य के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज या अलग प्रमाण स्वीकार किए जा सकते हैं। आवेदन से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक सूची जाँचें।
How to Apply
- अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के आधिकारिक सामाजिक कल्याण या पेंशन पोर्टल पर जाएँ।
- विधवा पेंशन या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का अनुभाग खोलें।
- योजना की पात्रता, आयु सीमा, BPL शर्त और दस्तावेजों की सूची पढ़ें।
- यदि ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है, तो निर्धारित आवेदन फॉर्म खोलें।
- आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पता, पति का विवरण और बैंक खाते की जानकारी भरें।
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण, BPL प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म में भरी गई जानकारी जाँचें और आधिकारिक निर्देशों के अनुसार आवेदन जमा करें।
- आवेदन संख्या या पावती सुरक्षित रखें।
- आवेदन की स्वीकृति और भुगतान की स्थिति संबंधित विभाग से जाँचें।
Offline Application Process
- अपने क्षेत्र के संबंधित पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क करें।
- विधवा पेंशन का निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण और बैंक खाते की जानकारी भरें।
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण, BPL प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- पूरा आवेदन संबंधित अधिकारी या निर्धारित कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन जमा करने की पावती या प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें।
- सत्यापन और स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग के निर्देशों का पालन करें।
Important Tips
- आवेदन से पहले आयु, विधवा स्थिति और BPL संबंधी पात्रता शर्तें जाँचें।
- केंद्र सरकार की सहायता और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन अलग-अलग हो सकती हैं।
- राज्य के अनुसार आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और कुल पेंशन राशि बदल सकती है।
- नवीनतम नियमों और दिशा-निर्देशों की पुष्टि संबंधित सरकारी पोर्टल से करें।
Important Links
Contact Details
Ministry of Rural Development, Government of India
Department of Rural Development Krishi Bhawan, New Delhi – 110001, India.
011-24011644
Status Check
- अपने राज्य के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर जाएँ।
- आवेदन स्थिति या लाभार्थी सूची से संबंधित विकल्प खोजें।
- यदि सुविधा उपलब्ध है, तो आवेदन संख्या या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
- लाभार्थी सूची और भुगतान की स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार जाँचें।
- ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध न होने पर संबंधित पंचायत, ब्लॉक या सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
Frequently Asked Questions
केंद्रीय योजना के सामान्य मानदंड के अनुसार 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की BPL परिवार से संबंधित पात्र विधवा महिलाएँ आवेदन कर सकती हैं। राज्य के नियम भी लागू होते हैं।
केंद्रीय सहायता व्यवस्था के अनुसार 40 से 79 वर्ष की पात्र विधवाओं के लिए ₹300 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों के लिए ₹500 प्रति माह है।
हाँ। राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अपनी ओर से पेंशन दे सकती है। इसलिए कुल राशि राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।
आवेदन संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग, आधिकारिक पेंशन पोर्टल या निर्धारित स्थानीय सरकारी कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा राज्य के अनुसार अलग हो सकती है। अपने राज्य के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रिया देखें।
राज्य के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर आवेदन स्थिति या लाभार्थी सूची का विकल्प देखें। जरूरत पड़ने पर संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।
केंद्रीय योजना के सामान्य पात्रता मानदंड में BPL परिवार से संबंधित होना शामिल है। स्वीकार्य प्रमाण और सत्यापन प्रक्रिया राज्य के नियमों के अनुसार जाँचें।
केंद्रीय सहायता व्यवस्था के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पर केंद्रीय सहायता ₹500 प्रति माह है। राज्य की अतिरिक्त सहायता अलग हो सकती है।
नहीं। आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाता है। स्वीकृति और भुगतान की समय-सीमा राज्य की प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
पुनर्विवाह से संबंधित नियम लागू राज्य की योजना और पेंशन दिशानिर्देशों के अनुसार जाँचने चाहिए।
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