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Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana

Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana

Highlights

  • पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • अन्य सभी पात्र महिला लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • एक परिवार में जितनी भी महिलाएं पात्र हैंए सभी को योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना का उद्येश्य पंजाब के जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

Website

Mukhya Mantri Mawan Dhiyan Satkar Yojana Portal (opens in a new tab)

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana
Beneficiaries पंजाब की महिलाएं
Benefit SC वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 व अन्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 की सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
Department / Implementing Agency Department of Social Security and Women & Child Development
Launching Date 14 April 2026
Benefits पात्र SC महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता राशि मिलेगी। अन्य पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की सहायता राशि मिलेगी।
Launched By Bhagwant Maan, CM Punjab
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Scheme Introduction: A Brief Overview

'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना'  महिलाओं के लिए शुरू की गई पंजाब सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देना, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और परिवार के खर्चों में मदद करना है। इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक फैसलों में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस योजना की घोषणा पंजाब सरकार ने 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बजट पेश करते समय की थी। इसके बाद 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में योजना की शुरुआत की गई। योजना को सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा लागू किया जा रहा है।

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह, जबकि अन्य पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। खास बात यह है कि एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। यानी अगर एक ही परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं पात्र हैं, तो सभी को योजना का लाभ मिल सकता है।

इसके अलावा, जो महिलाएं पहले से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रही हैं, वे भी इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यानी उन्हें अपनी मौजूदा पेंशन के साथ इस योजना का लाभ भी मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 

महिला पंजाब की पंजीकृत मतदाता हो और उसके पास वैध आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। हालांकि, वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, वर्तमान या पूर्व सांसद, वर्तमान या पूर्व विधायक और आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। योजना को लागू करने के लिए करीब ₹9,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने 2 अप्रैल 2026 को योजना के दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बाद पात्र महिलाओं का पंजीकरण 15 Aril 2026 से शुरू किया गया। 

महिलाओं के पंजीकरण के लिए पूरे पंजाब में 26 हजार से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, नगर निगम, नगर परिषद और नगर समिति कार्यालय शामिल हैं। इन केंद्रों पर जाकर पात्र महिलाएं योजना के लिए अपना पंजीकरण करा सकती हैं।

Benefits of the Scheme

  • इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।
  • यह योजना जरूरतमंद परिवारों को नियमित आर्थिक सहारा देने में मदद करेगी।
  • योजना का उद्देश्य महिलाओं की परिवार के आर्थिक फैसलों में भागीदारी बढ़ाना भी है।
  • योजना की राशि से महिलाओं को घर के जरूरी खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी।
  • SC वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता मिलती है।
  • अन्य पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 दिए जाते हैं।
  • पैसे DBT के जरिए सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
  • एक परिवार में जितनी महिलाएं पात्र हैं, सभी को योजना का लाभ मिलता है।
  • पहले से पेंशन पाने वाली महिलाएं भी इस योजना की सहायता लेती हैं।

Financial Assistance

Instalment Month General Category SC Category
1st Instalment April + May + June 3000 4,500
2nd Instalment July + August + September 3000 4,500
Next Instalment Awaited - -

Eligibility Criteria

  • आवेदक महिला पंजाब की निवासी और पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए।
  • महिला की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • महिला के पास आधार कार्ड और पंजाब का वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है
  • जो महिलाएं पहले से वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • एक परिवार में जितनी महिलाएं पात्र होंगी, सभी को योजना का लाभ मिल सकता है।
  • एक परिवार से लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या पर कोई तय सीमा नहीं है।

Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana: किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?

  • पंजाब, केंद्र या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नियमित या सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  • सरकारी संस्थानों, बोर्ड, निगम, आयोग, समितियों, सहकारी संस्थाओं या सरकारी ट्रिब्यूनल से वेतन या पेंशन पाने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी।
  • जिन महिलाओं ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1 या उससे अधिक आयकर दिया है, वे योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
  • वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • वर्तमान मंत्री, सांसद या विधायक के पति या पत्नी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते।

Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana: आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र महिला अपने पास के अधिकृत केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती है।
  • आवेदन की सुविधा आंगनवाड़ी केंद्र, सेवा केंद्र, नगर निगम, नगर परिषद और सरकार द्वारा तय अन्य केंद्रों पर उपलब्ध है।
  • आधार कार्ड, पंजाब वोटर आईडी, बैंक पासबुक और SC प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) जरूर साथ रखें।
  • केंद्र पर योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें या वहां मौजूद कर्मचारी को अपनी जानकारी दें।
  • नाम, पता, आधार नंबर, वोटर आईडी, बैंक खाते की जानकारी और मांगे गए अन्य विवरण भरें।
  • केंद्र पर मौजूद कर्मचारी आवेदन भरने, आधार सत्यापन, बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने और दस्तावेजों की जांच में मदद कर सकते हैं।
  • सभी जानकारी और दस्तावेज पूरे होने के बाद आवेदन जमा कर दें।
  • संबंधित अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
  • पात्र पाए जाने के बाद योजना के तहत आवेदन मंजूर किया जाएगा।
  • मंजूरी मिलने के बाद आर्थिक सहायता DBT के जरिए आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी।
  • योजना के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। किसी भी अधिकृत पंजीकरण केंद्र पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana: महिला सत्कार सखी के माध्यम से आवेदन

  • जो महिलाएं पंजीकरण केंद्र नहीं जा सकतीं, वे महिला सत्कार सखी की मदद ले सकती हैं।
  • महिला सत्कार सखी उन्हें योजना की जानकारी और पात्रता की शर्तें समझाएगी।
  • पंजीकरण के लिए महिला को जरूरी दस्तावेज और अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी।
  • सखी द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापन और मंजूरी के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।
  • जरूरत पड़ने पर आधार को बैंक खाते से जोड़ने और DBT शुरू कराने में भी मदद दी जा सकती है।
  • आवेदन मंजूर होने के बाद योजना की राशि सीधे महिला के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी।

Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana: भुगतान स्टेटस कैसे चेक करें?

  • फिलहाल योजना की किस्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जमा होने पर आमतौर पर बैंक की ओर से SMS भेजा जाता है।
  • पैसे जमा हुए हैं या नहीं, यह जानने के लिए बैंक पासबुक अपडेट करवा सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं।
  • अगर SMS नहीं आया है या खाते में राशि जमा नहीं हुई है, तो संबंधित महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।
  • वहां लाभार्थी अपने आवेदन और बैंक खाते की जानकारी का सत्यापन करवाकर सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

Required Documents

  • पंजाब का निवास प्रमाण पत्र
  • उम्र का प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी
  • मोबाइल नंबर
  • SC वर्ग की महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र

Status Check

  1. मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के अंतर्गत अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले पंजाब ई-सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर “सेवा केंद्र” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद “सेवाओं की स्थिति देखें” विकल्प चुनें।
  4. अब “नागरिक सेवाओं की स्थिति देखें” पर क्लिक करें और “आगे बढ़ें” बटन दबाएं।
  5. दिए गए बॉक्स में अपना आवेदन नंबर दर्ज करें।
  6. स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा कोड (कैप्चा) भरें।
  7. अब “जमा करें” बटन पर क्लिक करें।
  8. इसके बाद स्क्रीन पर आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
  9. यहां आप देख सकते हैं कि आवेदन स्वीकृत हुआ है, जांच में है या अभी किसी अन्य प्रक्रिया में है।

Frequently Asked Questions

यह पंजाब सरकार की महिला कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह और अन्य पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह मिलते हैं।

पंजाब की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पात्र महिलाएं, जो निर्धारित शर्तें पूरी करती हैं, योजना का लाभ ले सकती हैं।

हां। एक परिवार में जितनी महिलाएं पात्र हैं, सभी योजना का लाभ ले सकती हैं।

हां। वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन पाने वाली पात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

आधार कार्ड, पंजाब का निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और लागू होने पर SC प्रमाण पत्र जरूरी है।

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All Categories Woman Financial Assistance Punjab

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