Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana MP
Highlights
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विशेष ट्रेन से सफर, भोजन और रहने की सुविधा मिलती है।
- पात्र बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्ति एक केयरटेकर को साथ ले जा सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- 2026-27 में ₹50 करोड़ का बजट निर्धारित है।
Website
Department of Religious Trust and Endowments (opens in a new tab)
Customer Care
0755-2512091
Information Brochure
Summary of the Scheme
| Name of Scheme | Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana MP |
|---|---|
| Beneficiaries | मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन |
| Benefit | मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाती है। विशेष ट्रेन से सफर, भोजन और रहने की सुविधा भी मिलती है। । |
| Required Documents | आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट |
| Launched | Jue 2012 |
| Benefits | मुफ्त तीर्थ यात्रा, विशेष ट्रेन से सफर, भोजन और रहने की सुविधा। |
| Eligibility | आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
| Subscription | Subscribe here to get updates about this scheme |
| Mode of Application | Offline |
Scheme Introduction: A Brief Overview
अगर आप मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक हैं और धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उपयोगी हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराने की सुविधा दी जाती है। यात्रा के दौरान ट्रेन, भोजन, रहने और अन्य जरूरी सुविधाओं का खर्च सरकार की ओर से उठाया जाता है। जरूरत पड़ने पर यात्रा के दौरान बस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इन सुविधाओं का उद्देश्य यह है कि वरिष्ठ नागरिक बिना ज्यादा खर्च किए आराम और सुरक्षित तरीके से तीर्थ यात्रा पूरी कर सकें। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट रखा है। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की है। वहीं, यात्रा, रहने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का प्रबंधन IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) द्वारा किया जाता है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे जून 2012 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के निर्धारित धार्मिक स्थलों की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने में मदद करना है। इस योजना से बुजुर्ग बिना यात्रा का आर्थिक बोझ उठाए अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकते हैं। सरकार समय-समय पर तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम जारी करती है। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार योजना में शामिल धार्मिक स्थलों की सूची में भी बदलाव किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अलावा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कुछ अन्य तीर्थ यात्रा योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। इनमें लद्दाख सिंधु दर्शन योजना, कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना, श्रीलंका में सीता मंदिर यात्रा और पाकिस्तान में ननकाना साहिब व हिंगलाज देवी मंदिर की यात्रा जैसी योजनाएं शामिल हैं। आज के इस आर्टिकल में इस योजना से संबंधित सभी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे लिस्ट कैसे देखें अपना नाम, आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा तथा अन्य सभी प्रकार की जानकारियां शामिल हैं।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी तहसील कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय से आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। आवेदन फॉर्म को योजना की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। आवेदक को फॉर्म सही तरीके से भरकर उसके साथ जरूरी दस्तावेज, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और सरकारी मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग आवेदक की पात्रता और दस्तावेजों की जांच करता है। पात्र पाए जाने वाले आवेदकों का चयन तय तीर्थ यात्रा के लिए किया जाता है। चयन के बाद संबंधित विभाग लाभार्थियों को यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी और निर्देश देता है।
Benefits of the Scheme
- धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलता है।
- तीर्थ यात्रा का खर्च कम होने से वरिष्ठ नागरिकों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।
- जरूरत के अनुसार बस से स्थानीय यात्रा की सुविधा मिलती है।
- पात्र बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थी केयरटेकर को साथ ले जा सकते हैं।
- धार्मिक यात्रा के दौरान यात्रा, भोजन और रहने जैसी सुविधाएं मिलती है।
- बुजुर्गों को अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ने का अवसर मिलता है।
- विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा से भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिलता है।
Eligibility Criteria
- पुरुष आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- महिला आवेदक की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक इनकम टैक्स नहीं भरता हो।
- 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है।
- अगर पति या पत्नी में से कोई एक पात्र है, तो दूसरा जीवनसाथी भी उसके साथ यात्रा कर सकता है, भले ही उसकी उम्र तय सीमा से कम हो।
- आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से यात्रा करने के लिए स्वस्थ होना चाहिए।
- 65 वर्ष से अधिक उम्र के अकेले यात्री और 60% या अधिक दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ एक केयरटेकर ले जा सकते हैं।
- आवेदक को कोई संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना जरूरी है।
तीर्थ स्थलों की सूची
- Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के तहत पात्र लाभार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तय धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाती है। योजना में देश के अलग-अलग राज्यों के कई प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार समय-समय पर तीर्थ स्थलों की सूची में बदलाव कर सकती है और नई यात्राओं का कार्यक्रम जारी कर सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले सरकारी अधिसूचना या Latest Updates जरूर जांच लें।
- इस योजना में बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश (उत्तराखंड), जगन्नाथ पुरी (ओडिशा), द्वारकाधीश-द्वारका (गुजरात), अमरनाथ और वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर), काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन और संत रविदास मंदिर (उत्तर प्रदेश) जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं।
- इसके अलावा तिरुपति (आंध्र प्रदेश), रामेश्वरम और वेलंकन्नी चर्च (तमिलनाडु), शिरडी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर चैत्यभूमि (महाराष्ट्र), गया (बिहार), कामाख्या (असम), अजमेर शरीफ (राजस्थान), श्रवणबेलगोला (कर्नाटक), सम्मेद शिखर (झारखंड) और स्वर्ण मंदिर, अमृतसर (पंजाब) भी सूची में शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश में डॉ. बी.आर. अंबेडकर जन्मस्थली, महू और दिल्ली में डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक को भी योजना में शामिल किया गया है। विदेश में श्रीलंका के अशोक वाटिका स्थित सीता मंदिर और कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर भी सूची में शामिल हैं।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana: Selection Process
- Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित विभाग आवेदक की पात्रता और जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करता है। योजना के नियमों और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी तीर्थ यात्रा के कार्यक्रम के अनुसार पात्र आवेदकों का चयन किया जाता है।
- संबंधित विभाग को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज प्राप्त होते हैं।
- विभाग आवेदक की पात्रता और दस्तावेजों की जांच करता है।
- योजना की सभी शर्तें पूरी करने वाले आवेदकों को निर्धारित तीर्थ यात्रा के लिए चुना जाता है।
- चयनित लाभार्थियों को यात्रा की तारीख, रिपोर्टिंग स्थान, ट्रेन के समय और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी दी जाती है।
- इसके बाद चयनित लाभार्थी तय तारीख पर मुफ्त तीर्थ यात्रा कर सकते हैं।
Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana: Important Instructions
- यात्रा के दौरान मूल आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य वैध पहचान पत्र अपने साथ रखें।
- सभी आवेदकों के लिए सरकारी मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है।
- मौसम के अनुसार अपनी जरूरी चीजें जैसे दवाइयां, गर्म कपड़े, कंबल, टॉयलेटरी और अन्य सामान साथ रखें।
- फॉर्म में सही मोबाइल नंबर और इमरजेंसी संपर्क नंबर जरूर दें।
- यात्रा के दौरान ज्वलनशील सामान, नशीले पदार्थ और महंगे गहने या कीमती सामान ले जाना मना है।
- पूरी यात्रा के दौरान यात्रा प्रभारी और संबंधित विभाग के निर्देशों का पालन करना जरूरी है।
- संबंधित विभाग द्वारा बताई गई तारीख और समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंचना जरूरी है।
- योजना के नियमों के अनुसार यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित परेशानी की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी।
Required Documents
- हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि)
- मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- सरकारी मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
- 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- उम्र का प्रमाण पत्र
- पति/पत्नी या केयरटेकर से जुड़े दस्तावेज (जरूरत होने पर )
- घोषणा पत्र कि आवेदक इनकम टैक्स नहीं भरता है और पिछले 5 वर्षों में इस योजना का लाभ नहीं लिया है। (जरूरत होने पर)
Offline Application Process
- Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। पात्र वरिष्ठ नागरिक निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें – फॉर्म नजदीकी तहसील कार्यालय, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय से लिया जा सकता है।
- फॉर्म डाउनलोड करें – आवेदन फॉर्म योजना की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- फॉर्म में जानकारी भरें – इसमें अपना नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, आधार की जानकारी, पसंदीदा तीर्थ स्थल और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज लगाएं – आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी attach करें।
- फोटो लगाएं – फॉर्म में दी गई जगह पर हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं।
- मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लें – सरकारी मेडिकल अधिकारी से यह प्रमाण पत्र लें कि आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से तीर्थ यात्रा करने के लिए फिट है। इसे आवेदन के साथ जमा करें।
- पति/पत्नी या केयरटेकर की जानकारी दें – अगर आवेदक अपने पति/पत्नी, समूह या केयरटेकर के साथ यात्रा करना चाहता है, तो संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेज भी जमा करें।
- आवेदन जमा करें – पूरा भरा हुआ फॉर्म और सभी दस्तावेज तहसील कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय या जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित अंतिम तारीख से पहले जमा करें।
Important Links
Contact Details
Religious Trusts and Endowments Department, Government of Madhya Pradesh
0755-2512091
Frequently Asked Questions
यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है।
मध्य प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पुरुषों की उम्र कम से कम 60 वर्ष और महिलाओं की उम्र कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए।
हां, 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे लोगों पर उम्र की शर्त लागू नहीं होती।
हां, 65 वर्ष से अधिक उम्र के अकेले यात्री और 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग लाभार्थी नियमों के अनुसार एक केयरटेकर को साथ ले जा सकते हैं।
यात्रियों को विशेष ट्रेन से सफर, भोजन, पीने का पानी, रहने की सुविधा और जरूरत के अनुसार बस से यात्रा की सुविधा दी जाती है।
हां, सरकारी मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आवेदन के लिए जरूरी है।
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