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प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना (PM VIKAS)

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना (PM VIKAS)

Highlights

  • यह अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बनाई गई केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
  • इसमें पाँच पुरानी योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है।
  • पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • स्कूल छोड़ चुके पात्र विद्यार्थियों के लिए शिक्षा जारी रखने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  • अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है।
  • कारीगरों और उद्यमियों के लिए बाजार तथा ऋण से जुड़ने के अवसर बढ़ाए जाते हैं।
  • योजना में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी के लिए भी प्रावधान दिया गया है।
  • बुनियादी ढाँचे से संबंधित सहायता PMJVK के माध्यम से दी जाती है।

Website

स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) (opens in a new tab)

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना (PM VIKAS)
Beneficiaries छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र भारतीय नागरिक: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी।
Benefit PM VIKAS योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, महिला नेतृत्व, उद्यमिता और पारंपरिक कला एवं संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है।
Department / Implementing Agency अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का नाम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)
संबंधित मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का प्रकार केंद्रीय क्षेत्रक योजना
लक्षित समुदाय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय
कौशल प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए आयु 14 से 45 वर्ष
महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता के लिए आयु 18 से 45 वर्ष
आवेदन का तरीका ऑनलाइन
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Mode of Application Online

Scheme Introduction: A Brief Overview

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इस योजना में पहले से संचालित पाँच योजनाओं सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद (USTTAD) और हमारी धरोहर को एक साथ जोड़ा गया है।

इस योजना का उद्देश्य छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, रोजगार के बेहतर अवसर और उद्यमिता के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है।

योजना के प्रमुख घटकों में पारंपरिक एवं आधुनिक कौशल प्रशिक्षण, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से शिक्षा, महिलाओं का नेतृत्व एवं उद्यमिता विकास और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के माध्यम से बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।

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Benefits of the Scheme

  • पारंपरिक कला और आधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण।
  • पात्र स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को कक्षा 8, 10 और 12 की शिक्षा पूरी करने में सहायता।
  • महिलाओं के लिए नेतृत्व और उद्यमिता प्रशिक्षण।
  • प्रशिक्षुओं को निर्धारित नियमों के अनुसार स्टाइपेंड की सहायता।
  • कारीगरों और उद्यमियों के लिए बाजार से जुड़ने के अवसर।
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऋण तक पहुँच बनाने में सहायता।
  • पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
  • रोजगार क्षमता और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा।

Financial Assistance

सहायता का घटक वित्तीय सहायता का विवरण फंडिंग पैटर्न
कौशल प्रशिक्षण पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 100% फंडिंग
महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता महिलाओं के नेतृत्व और उद्यमिता विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 100% फंडिंग
शिक्षा पात्र विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8, 10 और 12 की ओपन स्कूलिंग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 100% फंडिंग
बुनियादी ढाँचा विकास सामुदायिक एवं प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढाँचा PMJVK दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच लागत साझा
प्रशिक्षु स्टाइपेंड प्रशिक्षण अवधि के दौरान पात्र लाभार्थियों को DBT के माध्यम से भुगतान अधिकतम 12 महीने; निर्धारित पात्रता और उपस्थिति नियम लागू
परियोजना फंड जारी करना कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना राशि तीन किस्तों में जारी की जाती है 30:40:30 का अनुपात

Eligibility Criteria

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों—मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी—में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
  • कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा घटक के लिए आयु सीमा 14 से 45 वर्ष है।
  • महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता घटक के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है।
  • कौशल प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित NSQF मानकों के अनुसार होगी।
  • शिक्षा घटक के लिए योग्यता NIOS के निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।
  • महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता घटक में नेतृत्व क्षमता और रुचि रखने वाली पात्र महिलाओं का चयन किया जा सकता है।
  • कौशल प्रशिक्षण में कुल सीटों का 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित है।
  • शिक्षा घटक में कुल सीटों का 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित है।
  • महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता घटक में 100 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए निर्धारित हैं।
  • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी घटकों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया है।
  • दिए गए विवरण के अनुसार, कुछ घटकों में सीमित संख्या में गैर-अल्पसंख्यक EWS उम्मीदवार भी शामिल किए जा सकते हैं।

Required Documents

  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण
  • गैर-अल्पसंख्यक EWS उम्मीदवारों के लिए, जहाँ लागू हो, EWS प्रमाणपत्र
  • चुने गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज

आवेदक को अपने चुने हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की पात्रता और दस्तावेजों की शर्तें जाँचनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता संबंधित कार्यक्रम के नियमों पर निर्भर करेगी।

How to Apply

  1. स्किल इंडिया डिजिटल हब की आधिकारिक वेबसाइट https://www.skillindiadigital.gov.in/ पर जाएँ।
  2. Learner/Participant (Candidate) के रूप में पंजीकरण करें या पहले से पंजीकृत हैं तो लॉगिन करें।
  3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी के माध्यम से e-KYC पूरा करें।
  4. अपने खाते का पासवर्ड या PIN बनाएँ और OTP से मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
  5. नाम, जन्मतिथि और संपर्क विवरण सही होने की जाँच करें।
  6. डैशबोर्ड में PM VIKAS योजना और उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोजें।
  7. योजना, प्रशिक्षण के तरीके और क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध बैच देखें।
  8. अपनी पसंद का बैच चुनकर आवेदन या रुचि दर्ज करें। दिए गए विवरण के अनुसार अधिकतम पाँच बैच चुने जा सकते हैं।
  9. प्रशिक्षण साझेदार या प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आवेदन की समीक्षा की प्रतीक्षा करें।
  10. अनुमोदन मिलने पर पोर्टल पर आमंत्रण स्वीकार करके अपना नामांकन पूरा करें।
  11. Applications सेक्शन में आवेदन की स्थिति देखें।

Important Information

  • आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता योजना के चुने गए घटक के अनुसार अलग हो सकती है।
  • आवेदन करने से पहले संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता अवश्य जाँचें।
  • प्रशिक्षण का उद्देश्य कौशल और आजीविका के अवसर बढ़ाना है; उपलब्ध विवरण में नौकरी की गारंटी नहीं दी गई है।
  • उपलब्ध पाठ्यक्रम, स्टाइपेंड और नामांकन से जुड़ी नवीनतम जानकारी आधिकारिक पोर्टल से जाँचें।

Contact Details

Ministry of Minority Affairs , Government of India

11th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

011-24302637

minister-moma@nic.in

Status Check

  1. स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. डैशबोर्ड में Applications सेक्शन खोलें।
  3. अपने चुने हुए प्रशिक्षण बैच के आवेदन की स्थिति देखें।
  4. प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण साझेदार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करें।

Frequently Asked Questions

यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना है, जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा, महिला उद्यमिता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है।

यह योजना मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों पर केंद्रित है।

कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए आयु सीमा 14 से 45 वर्ष तथा महिला नेतृत्व एवं उद्यमिता के लिए 18 से 45 वर्ष है।

उम्मीदवार स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर पंजीकरण या लॉगिन करके उपलब्ध पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण बैच खोज सकते हैं।

दिए गए विवरण के अनुसार आधार कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण, जहाँ लागू हो EWS प्रमाणपत्र और संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।

योजना में पात्र विद्यार्थियों को NIOS के माध्यम से कक्षा 8, 10 और 12 की शिक्षा पूरी करने में सहायता देने का प्रावधान है।

योजना कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। दिए गए विवरण में सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं दी गई है।

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