Sashakt Mahila Rin Yojana
Highlights
- अपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखे बिना ऋण की सुविधा मिलती है।
- महिलाओं को अपना नया बिजनेस शुरू करने और आजीविका बढ़ाने में सहायता मिलती है।
- हिमाचल प्रदेश की 18 से 55 वर्ष की बोनाफाइड महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
- शुरुआत में ₹21,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
Website
Directorate of Women and Child Development (opens in a new tab)
Customer Care
- 18001808090
- Himachal Pradesh State Cooperative Bank Limited Toll-Free Number
Information Brochure
Summary of the Scheme
| Name of Scheme | Sashakt Mahila Rin Yojana |
|---|---|
| Beneficiaries | Women's Only |
| Benefit | इस योजना के तहत महिलाओं को आसान ऋण की सुविधा दी जाती है और इसके लिए संपत्ति को गिरवी रखने की भी आवश्कता नहीं है। |
| Department / Implementing Agency | Himachal Pradesh State Cooperative Bank |
| Age Limit | 18 To 55 Years |
| Loan Amount | ₹21,000 To ₹1,01,000 |
| Interest rate | 8.51 प्रतिशत प्रति वर्ष |
| Eligibilty | महिला हिमाचल प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। |
| Subscription | Subscribe here to get updates about this scheme |
| Mode of Application | Offline |
Scheme Introduction: A Brief Overview
सशक्त महिला ऋण योजना का उद्देश्य महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (HPSCB) चलाता है। इसके तहत राज्य की महिलाएं बिना किसी जमीन, सोने या अन्य संपत्ति को गिरवी रखे ऋण ले सकती हैं। इस राशि का इस्तेमाल अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने, पहले से चल रहे काम को बढ़ाने, खेती से जुड़े कार्य करने या मशीनें और जरूरी उपकरण खरीदने के लिए कर सकती हैं। इस योजना से महिलाएं रोजगार के नए अवसर बना सकती हैं और अपनी आजीविका कमाकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश सशक्त महिला ऋण योजना के लिए 18 से 55 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि परिवार के कम से कम दो बचत खाते हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में हों। बैंक की ओर से एक अतिरिक्त सुविधा भी दी जाती है। यदि परिवार के सभी सदस्य बैंक में अपने खाते खुलवाते हैं, तो ATM शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को ऋण के साथ बीमा योजनाओं का लाभ लेने की सुविधा भी मिलती है। बैंक महिला आवेदकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से जुड़ने में मदद करता है। इससे महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के साथ-साथ अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर भी ध्यान दे सकती हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वे अपने नजदीकी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (HPSCB) की शाखा में जाकर खाता खुलवाने और ऋण लेने से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। आवेदन भी बैंक की शाखा में ही जमा करना होगा। योजना की पात्रता, हर महीने की किस्त (EMI) और बैंक शाखा से जुड़ी जानकारी पाने के लिए महिलाएं बैंक की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-8090 पर संपर्क कर सकती हैं।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को शुरुआत में ₹21,000 का ऋण मिलता है। अगर वह इस ऋण को समय पर चुका देती है, तो वह अगले चरण में ₹51,000 और इसके बाद ₹1,01,000 तक का ऋण लेने के लिए पात्र हो सकती है। अगले चरण का ऋण पाने के लिए महिला को अपना मौजूदा ऋण 12 से 15 महीने के भीतर बिना किसी किस्त में चूक किए पूरा चुकाना होता है। इस व्यवस्था से उन महिलाओं को बैंक से ऋण लेने का अनुभव मिलता है, जिन्होंने पहले कभी किसी बैंक से ऋण नहीं लिया है। साथ ही, समय पर ऋण चुकाने से उनका बैंकिंग रिकॉर्ड बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इस योजना में संपत्ति गिरवी रखने के बजाय ऋण का समय पर भुगतान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
Benefits of the Scheme
- पहले से चल रहे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से सहायता मिलती है।
- महिलाएं खुद कमाई करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं।
- समय पर ऋण चुकाने से महिलाओं को अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में भी मदद मिलती है।
- बीमा योजनाओं से जुड़ने की सुविधा मिल जाने से महिलाएं अपने परिवार की सुरक्षा पर भी ध्यान दे सकती हैं।
- महिलाओं को जमीन, सोना या अन्य संपत्ति गिरवी रखे बिना ऋण मिल सकता है।
Financial Assistance
| Phase Of Loan | Loan Amount | Monthly EMI | Condition |
|---|---|---|---|
| 1st Time | ₹21,000 | ₹431 | प्रत्येक पात्र महिला आवेदक के लिए उपलब्ध |
| 2nd Time | ₹51,000 | ₹1,047 | पहले वाले ऋण को बिना किसी डिफॉल्ट के पूरी तरीके से चुकाने के बाद अगले ऋण की सुविधा मिलती है। तकरीबन 12 से 15 महीने का समय दिया जाता है। |
| 3rd Time | ₹1,01,000 | ₹2,073 | दूसरे वाले ऋण को बिना किसी डिफॉल्ट के पूरी तरीके से चुकाने के बाद अगले ऋण की सुविधा मिलती है। तकरीबन 12 से 15 महीने का समय दिया जाता है। |
Eligibility Criteria
- महिला की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक महिला हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- ऋण की राशि का उपयोग योजना में बताए गए कामों के लिए ही किया जाना चाहिए।
- ये जरूरी है कि परिवार के कम से कम दो बचत खाते हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में हों।
- ऋण का गारंटर बनने के लिए महिला के पति को सहमत होना जरूरी है।
- दूसरे और तीसरे चरण का ऋण लेने के लिए पहले लिया गया ऋण पूरी तरह चुकाना होगा।
- इसके लिए 12 महीने पूरे होने के बाद और 15 महीने के भीतर भुगतान करना जरूरी है।
- ऋण की किस्त चुकाने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
Required Documents
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक आवेदक के सत्यापन के लिए बैंक में पहले से उपलब्ध खातों और KYC रिकॉर्ड का उपयोग करता है।
- आवेदक महिला का KYC रिकॉर्ड (जैसे कि आधार कार्ड और पहचान पत्र) ।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (HPSCB) में परिवार के दो बचत खातों की जानकारी।
- पति की सहमति और उनके दस्तावेज भी जरूरी हैं, क्योंकि वे ऋण के गारंटर होंगे।
- बैंक की शाखा से प्राप्त ऋण का आवेदन फॉर्म, जिसे सही जानकारी के साथ भरकर जमा करना होगा।
Offline Application Process
- सशक्त महिला ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने जिले के हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (HPSCB) की नजदीकी शाखा पर जाएं।
- सहकारी बैंक में यदि खाते नहीं हैं, तो पहले खाते खुलवाकर KYC प्रक्रिया पूरी करें।
- बैंक अधिकारी से सशक्त महिला ऋण योजना का फॉर्म मांगें और उन्हें बताएं कि आप किस काम के लिए ऋण लेना चाहती हैं।
- आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार के बैंक खातों का विवरण और ऋण लेने का उद्देश्य सही-सही भरें।
- भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज बैंक शाखा में जमा करें।
- बैंक आपके KYC रिकॉर्ड, खातों की जानकारी और ऋण चुकाने की क्षमता की जांच करेगा।
- आवेदन मंजूर होने पर बैंक ऋण की राशि आपके खाते में जमा करेगा और आपको किस्तों (EMI) तथा भुगतान की तारीखों की जानकारी देगा।
- समय पर ऋण चुकाने और योजना की शर्तें पूरी करने पर आप अगले चरण में ₹51,000 और फिर ₹1,01,000 तक का ऋण पाने के लिए पात्र हो सकती हैं।
Important Links
Contact Details
Himachal Pradesh State Cooperative Bank
18001808090.
Frequently Asked Questions
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (HPSCB) की यह योजना है, जिसके तहत संपत्ति गिरवी रखे बिना महिलाओं को ऋण की सुविधा दी जाती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और अपना रोजगार शुरू करने में मदद मिलती है।
हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाएं, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच है और जो योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करती हैं, आवेदन कर सकती हैं।
नहीं, यह बिना जमानत वाली ऋण योजना है। हालांकि, इसमें पति की गारंटी से जुड़ी शर्त लागू हो सकती है।
आवेदन के लिए महिला को HPSCB की नजदीकी शाखा में जाकर फॉर्म भरना और जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।
आवेदक के KYC दस्तावेज, परिवार के दो बचत खातों की जानकारी, पति की सहमति और गारंटर से जुड़े दस्तावेज तथा बैंक का ऋण आवेदन फॉर्म जरूरी हो सकते हैं।
हां, योजना की बताई गई शर्तों के अनुसार परिवार के दो बचत खाते हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में संचालित होने चाहिए।
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