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Swavalambi/Sanchari Marata Malige Yojana

Swavalambi/Sanchari Marata Malige Yojana

Highlights

  • यह कर्नाटक राज्य की स्वरोजगार सहायता योजना है।
  • इसका उद्देश्य पात्र चमड़ा कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देना है।
  • योजना में शोरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
  • पात्र लाभार्थी मोबाइल वैन के माध्यम से भी उत्पाद बेचने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  • सब्सिडी की राशि व्यवसाय के स्थान के अनुसार ₹2 लाख से ₹5 लाख तक हो सकती है।
  • योजना अनुसूचित जाति के पात्र चमड़ा कारीगरों पर केंद्रित है।
  • आवेदन के लिए विभागीय पात्रता और दस्तावेज संबंधी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

Website

Karnataka Leather Industries Development Corporation (opens in a new tab)

Customer Care

  • 9482300400 (Kalyana Mitra Helpline)
  • 080-22634300 / 080-22340956
  • helpswkar@gmail.com

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Swavalambi/Sanchari Marata Malige Yojana
Beneficiaries कर्नाटक के पात्र अनुसूचित जाति के चमड़ा कारीगर
Benefit शोरूम या मोबाइल वैन स्थापित करने के लिए स्थान के अनुसार ₹2 लाख से ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता सब्सिडी के रूप में।
Department / Implementing Agency Social Welfare Department, Government of Karnataka
योजना का नाम स्वावलंबी / संचारी मराटा मालिगे योजना
राज्य कर्नाटक
संबंधित विभाग सामाजिक कल्याण विभाग
लक्षित लाभार्थी पात्र अनुसूचित जाति के चमड़ा कारीगर
अधिकतम सब्सिडी ₹5,00,000
आवेदन पोर्टल Seva Sindhu / संबंधित विभागीय पोर्टल
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Mode of Application Online and Offline

Scheme Introduction: A Brief Overview

स्वावलंबी / संचारी मराटा मालिगे योजना (Swavalambi/Sanchari Marata Malige) कर्नाटक में पात्र अनुसूचित जाति के चमड़ा कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुँचाने में सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को शोरूम खोलने या उत्पादों की बिक्री के लिए मोबाइल वैन स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता सब्सिडी के रूप में दी जाती है। सहायता की राशि व्यवसाय के स्थान और निर्धारित श्रेणी पर निर्भर करती है।

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, सब्सिडी की राशि तालुक स्तर पर ₹2 लाख, तालुक एवं जिला केंद्रों पर ₹3 लाख, महानगर पालिका क्षेत्र में ₹4 लाख तथा BBMP क्षेत्र में ₹5 लाख तक हो सकती है। आवेदन करने से पहले आवेदक को वर्तमान पात्रता, आय सीमा, आवश्यक प्रमाणपत्र, व्यवसाय की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल से सत्यापित करनी चाहिए।

Benefits of the Scheme

  • तालुक स्तर पर शोरूम या मोबाइल वैन के लिए ₹2,00,000 तक की सब्सिडी।
  • तालुक एवं जिला केंद्रों पर ₹3,00,000 तक की सब्सिडी।
  • महानगर पालिका क्षेत्र में ₹4,00,000 तक की सब्सिडी।
  • BBMP क्षेत्र में ₹5,00,000 तक की सब्सिडी।
  • चमड़ा कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुँचाने में सहायता।
  • स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने का उद्देश्य।

Financial Assistance

व्यवसाय का स्थान सब्सिडी राशि उद्देश्य
तालुक स्तर ₹2,00,000 तक शोरूम या मोबाइल वैन
तालुक एवं जिला केंद्र ₹3,00,000 तक शोरूम या मोबाइल वैन
महानगर पालिका क्षेत्र ₹4,00,000 तक शोरूम या मोबाइल वैन
BBMP क्षेत्र ₹5,00,000 तक शोरूम या मोबाइल वैन

Eligibility Criteria

  • आवेदक कर्नाटक का पात्र निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक चमड़ा कारीगर होना चाहिए।
  • आवेदक को योजना में निर्दिष्ट पात्र अनुसूचित जाति समुदायों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹30,000 और शहरी क्षेत्र में ₹25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए; आवेदन से पहले वर्तमान सीमा की पुष्टि करें।
  • आवेदक या उसके परिवार के सदस्य ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य समान योजनाओं से लाभ प्राप्त न किया हो।
  • आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • व्यवसाय और मोबाइल वैन से संबंधित अतिरिक्त शर्तें योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।

Required Documents

  • आधार कार्ड
  • अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र, RD नंबर सहित
  • वार्षिक आय प्रमाणपत्र
  • राशन कार्ड
  • आवेदक और जीवनसाथी की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, जहाँ लागू हों
  • बैंक पासबुक
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
  • ड्राइविंग लाइसेंस, यदि मोबाइल वैन से संबंधित गतिविधि के लिए आवश्यक हो
  • व्यवसाय या कौशल से संबंधित प्रमाणपत्र, यदि विभाग द्वारा माँगा जाए
  • अन्य दस्तावेज, जो विभाग या आवेदन पोर्टल द्वारा निर्धारित किए जाएँ

How to Apply

  1. Seva Sindhu के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
  2. यदि नए उपयोगकर्ता हैं, तो पोर्टल पर पंजीकरण करें।
  3. लॉगिन के बाद Department & Services अनुभाग खोलें।
  4. Social Welfare Department के अंतर्गत Swavalambi/Sanchari Marata Malige योजना खोजें।
  5. आवेदन विकल्प उपलब्ध होने पर उसे खोलें और आवश्यक विवरण भरें।
  6. व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक विवरण और व्यवसाय या परियोजना से संबंधित विवरण दर्ज करें।
  7. आधार, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक और DPR सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  8. आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी जाँचें।
  9. आवेदन जमा होने के बाद प्राप्त Application ID सुरक्षित रखें।

Offline Application Process

  1. कर्नाटक के सामाजिक कल्याण विभाग या संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क करें।
  2. Swavalambi/Sanchari Marata Malige योजना की वर्तमान आवेदन प्रक्रिया पूछें।
  3. आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की नवीनतम सूची प्राप्त करें।
  4. निर्धारित फॉर्म में व्यक्तिगत, आय, जाति और व्यवसाय संबंधी विवरण भरें।
  5. आवश्यक प्रमाणपत्रों, बैंक पासबुक और परियोजना रिपोर्ट की प्रतियाँ संलग्न करें।
  6. विभाग द्वारा बताए गए कार्यालय या अधिकृत केंद्र पर आवेदन जमा करें।
  7. आवेदन की रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  8. आवेदन की जाँच और आगे की प्रक्रिया के लिए विभाग के निर्देशों का पालन करें।

Important Points About Scheme

  • आय सीमा और समुदाय संबंधी पात्रता की पुष्टि नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देशों से करें।
  • सब्सिडी की राशि व्यवसाय के स्थान और लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।
  • आवेदन से पहले जाति प्रमाणपत्र, RD नंबर, आय प्रमाणपत्र और DPR तैयार रखें।
  • आवेदन पोर्टल पर योजना की उपलब्धता और वर्तमान आवेदन अवधि जाँचें।
  • आवेदन की स्वीकृति संबंधित विभाग की जाँच और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।

Contact Details

Social Welfare Department, Government of Karnataka

Social Welfare Department, 5th Floor, M.S. Building, Dr. B.R. Ambedkar Veedhi, Bengaluru – 560001, Karnataka.

9482300400 (Kalyana Mitra Helpline) or 080-22634300 / 080-22340956

helpswkar@gmail.com

Status Check

  1. आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त Application ID सुरक्षित रखें।
  2. Seva Sindhu पोर्टल पर लॉगिन करके उपलब्ध आवेदन स्थिति सुविधा देखें।
  3. यदि योजना की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित विभाग या जिला कार्यालय से संपर्क करें।
  4. आवेदन संख्या और आवश्यक पहचान विवरण देकर आवेदन की प्रगति पूछें।

Frequently Asked Questions

यह कर्नाटक की योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र अनुसूचित जाति के चमड़ा कारीगरों को शोरूम या मोबाइल वैन के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने में सहायता देना है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्थान के आधार पर ₹2 लाख से ₹5 लाख तक सब्सिडी का प्रावधान है।

तालुक स्तर पर ₹2,00,000 तक की सहायता बताई गई है।

BBMP क्षेत्र के लिए ₹5,00,000 तक की सब्सिडी बताई गई है।

योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति के चमड़ा कारीगर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे आयु, आय और अन्य लागू शर्तें पूरी करते हों।

उपलब्ध विवरण में ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹30,000 और शहरी क्षेत्र के लिए ₹25,000 वार्षिक पारिवारिक आय सीमा बताई गई है। वर्तमान सीमा की आधिकारिक पुष्टि करें।

Seva Sindhu पोर्टल पर उपलब्ध स्थिति-जाँच सुविधा देखें या संबंधित विभाग से संपर्क करें।

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