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Tamil Nadu Girl Child Protection Scheme

Tamil Nadu Girl Child Protection Scheme

Highlights

  • तमिलनाडु सरकार की बालिका संरक्षण और कल्याण योजना।
  • बालिका शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य।
  • Scheme-I में एक बालिका के नाम ₹50,000 की सावधि जमा।
  • Scheme-II में दो बालिकाओं के नाम प्रत्येक के लिए ₹25,000 की सावधि जमा।
  • सावधि जमा प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकृत की जाती है।
  • निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 18 वर्ष की आयु में परिपक्वता राशि और ब्याज मिलता है।
  • उपलब्ध विवरण के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹72,000 है।
  • आवेदन बालिका के 3 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले करना होता है।
  • आवेदन e-Sevai केंद्र या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में किया जा सकता है।

Website

तमिलनाडु सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग (opens in a new tab)

Customer Care

044-25671545

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Tamil Nadu Girl Child Protection Scheme
Beneficiaries तमिलनाडु के पात्र कम आय वाले परिवारों की बालिकाएँ
Benefit एक बालिका वाले पात्र परिवार के लिए ₹50,000 और दो बालिकाओं वाले पात्र परिवार के लिए प्रत्येक बालिका के नाम ₹25,000 की सावधि जमा।
Department / Implementing Agency Department of Social Welfare and Women Empowerment, Government of Tamil Nadu
योजना का नाम Chief Minister's Girl Child Protection Scheme
राज्य तमिलनाडु
संबंधित विभाग Social Welfare and Women Empowerment Department
Scheme-I एक बालिका के लिए ₹50,000 की सावधि जमा
Scheme-II दो बालिकाओं के लिए प्रत्येक के नाम ₹25,000 की सावधि जमा
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹72,000 तक
परिपक्वता आयु 18 वर्ष
आवेदन की समय सीमा बालिका के 3 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले
आवेदन का माध्यम e-Sevai केंद्र या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय
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Scheme Introduction: A Brief Overview

Girl Child Protection Scheme तमिलनाडु सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति भेदभाव कम करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या को रोकना तथा छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देना है।

इस योजना के अंतर्गत दो विकल्प हैं। Scheme-I में एक बालिका वाले पात्र परिवार की बालिका के नाम ₹50,000 की सावधि जमा की जाती है। Scheme-II में दो बालिकाओं वाले पात्र परिवार की प्रत्येक बालिका के नाम ₹25,000 की सावधि जमा की जाती है।

सावधि जमा तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। जमा राशि को प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद नवीनीकृत किया जाता है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर बालिका को 18 वर्ष की आयु पर जमा राशि और अर्जित ब्याज मिलता है।

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, वार्षिक पारिवारिक आय ₹72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। माता-पिता में से किसी एक का निर्धारित आयु सीमा के भीतर नसबंदी कराना, परिवार में केवल बालिकाएँ होना और तमिलनाडु में निर्धारित निवास शर्तें पूरी करना भी पात्रता का हिस्सा है।

आवेदन e-Sevai केंद्र या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन से पहले वर्तमान पात्रता, आयु संबंधी शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि संबंधित कार्यालय से करें।

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Benefits of the Scheme

  • Scheme-I के अंतर्गत एक बालिका के नाम ₹50,000 की सावधि जमा।
  • Scheme-II के अंतर्गत दो बालिकाओं के लिए प्रत्येक के नाम ₹25,000 की सावधि जमा।
  • सावधि जमा पर अर्जित ब्याज सहित परिपक्वता लाभ।
  • 18 वर्ष की आयु में निर्धारित शर्तें पूरी करने पर राशि प्राप्त करने का अवसर।
  • उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार जमा के छठे वर्ष से बालिका की शिक्षा के खर्चों के लिए ₹1,800 का वार्षिक प्रोत्साहन।
  • बालिका की शिक्षा, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन।
  • लिंग भेदभाव को कम करने और छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने का उद्देश्य।

Financial Assistance

योजना सावधि जमा राशि लाभार्थी
Scheme-I ₹50,000 एक बालिका वाले पात्र परिवार की बालिका
Scheme-II ₹25,000 प्रति बालिका दो बालिकाओं वाले पात्र परिवार की दोनों बालिकाएँ
वार्षिक शिक्षा प्रोत्साहन ₹1,800 प्रति वर्ष उपलब्ध विवरण के अनुसार जमा के छठे वर्ष से

Eligibility Criteria

  • आवेदक परिवार को तमिलनाडु की निर्धारित निवास शर्तें पूरी करनी चाहिए।
  • माता-पिता या दादा-दादी तमिलनाडु में जन्मे हों या आवेदन के समय कम से कम 10 वर्षों से लगातार राज्य में निवासी हों; लागू नियमों की पुष्टि करें।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • Scheme-I के लिए परिवार में केवल एक बालिका होनी चाहिए और कोई बालक नहीं होना चाहिए।
  • Scheme-II के लिए परिवार में केवल दो बालिकाएँ होनी चाहिए और कोई बालक नहीं होना चाहिए।
  • परिवार को भविष्य में बालक गोद न लेने संबंधी लागू शर्त पूरी करनी होती है।
  • माता-पिता में से किसी एक ने निर्धारित आयु सीमा के भीतर नसबंदी कराई होनी चाहिए। उपलब्ध विवरण में यह सीमा 40 वर्ष बताई गई है।
  • Scheme-I के लिए आवेदन बालिका के 3 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले किया जाना चाहिए।
  • Scheme-II के लिए आवेदन दूसरी बालिका के 3 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले किया जाना चाहिए।
  • लाभ पाने के लिए बालिका को 10वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होना चाहिए।
  • श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी शिविरों में रहने वाली बालिकाओं के लिए भी योजना लागू होने का उल्लेख उपलब्ध विवरण में है।

Required Documents

  • बालिका का जन्म प्रमाणपत्र
  • परिवार का आय प्रमाणपत्र
  • तमिलनाडु निवास प्रमाणपत्र
  • माता-पिता या दादा-दादी के निवास से संबंधित प्रमाण, जहाँ आवश्यक हो
  • नसबंदी प्रमाणपत्र
  • परिवार कार्ड / राशन कार्ड
  • परिवार में बालक न होने का प्रमाणपत्र
  • माता-पिता की आयु का प्रमाण
  • बालिका और परिवार की तस्वीरें
  • आधार कार्ड, जहाँ आवश्यक हो
  • अन्य दस्तावेज, जो जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय द्वारा माँगे जाएँ

दस्तावेजों की अंतिम सूची, प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी और स्वीकार्य प्रारूप की पुष्टि e-Sevai केंद्र या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से करें।

How to Apply

  1. निकटतम e-Sevai केंद्र या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
  2. Chief Minister's Girl Child Protection Scheme के लिए आवेदन फॉर्म और वर्तमान दिशा-निर्देश प्राप्त करें।
  3. पात्रता के अनुसार Scheme-I या Scheme-II का विकल्प चुनें।
  4. बालिका, माता-पिता और परिवार से संबंधित सभी विवरण भरें।
  5. जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, नसबंदी प्रमाणपत्र और परिवार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  6. परिवार में बालक न होने का प्रमाणपत्र और अन्य निर्धारित दस्तावेज जमा करें।
  7. आवेदन बालिका के 3 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले जमा करें; Scheme-II के लिए दूसरी बालिका की आयु संबंधी समय सीमा का पालन करें।
  8. आवेदन जमा करने के बाद पावती या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  9. आवेदन की जाँच और सावधि जमा जारी होने की प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारी के निर्देशों का पालन करें।

आवेदन से पहले ध्यान दें

  • वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹72,000 बताई गई है; आवेदन से पहले वर्तमान नियमों की पुष्टि करें।
  • माता-पिता में से किसी एक की नसबंदी संबंधी आयु सीमा और प्रमाणपत्र की शर्त की पुष्टि करें।
  • परिवार में बालक न होने और भविष्य में बालक गोद न लेने संबंधी लागू नियमों की जाँच करें।
  • Scheme-I और Scheme-II के लिए आवेदन की समय सीमा अलग-अलग बालिकाओं की आयु से जुड़ी है।
  • परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए बालिका को 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होना चाहिए।
  • सभी प्रमाणपत्र सही और अद्यतन होने चाहिए।
  • आवेदन से पहले जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से नवीनतम दिशा-निर्देश प्राप्त करें।

Contact Details

Department of Social Welfare and Women Empowerment, Government of Tamil Nadu

Social Welfare and Women Empowerment Department, Secretariat, Chennai – 600009, Tamil Nadu, India

044-25671545

swsec@tn.gov.in

Status Check

  1. आवेदन जमा करने के बाद मिली पावती या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  2. आवेदन की स्थिति जानने के लिए जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।
  3. यदि आवेदन e-Sevai के माध्यम से जमा किया गया है, तो केंद्र से आवेदन की प्रगति पूछें।
  4. सावधि जमा की रसीद मिलने पर उसे सुरक्षित रखें।
  5. परिपक्वता राशि के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें।

Frequently Asked Questions

यह तमिलनाडु सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य बालिका शिक्षा, वित्तीय सुरक्षा और बालिकाओं के प्रति भेदभाव को कम करना है।

एक बालिका वाले पात्र परिवार के लिए बालिका के नाम ₹50,000 की सावधि जमा की जाती है।

दो बालिकाओं वाले पात्र परिवार में प्रत्येक बालिका के नाम ₹25,000 की सावधि जमा की जाती है।

निर्धारित शर्तें पूरी होने पर बालिका को 18 वर्ष की आयु पर जमा राशि और अर्जित ब्याज मिलता है।

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय ₹72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हाँ। उपलब्ध विवरण के अनुसार माता-पिता में से किसी एक ने निर्धारित आयु सीमा के भीतर नसबंदी कराई होनी चाहिए।

Scheme-I के लिए बालिका के 3 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले और Scheme-II के लिए दूसरी बालिका के 3 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले आवेदन करने का उल्लेख है।

उपलब्ध पात्रता विवरण में परिवार में केवल बालिकाएँ होने और कोई बालक न होने की शर्त बताई गई है।

हाँ। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार परिपक्वता लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका को 10वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होना चाहिए।

e-Sevai केंद्र या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।

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Caste Person Type Scheme Type Govt
All Categories Child, Woman Financial Assistance Tamil Nadu

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