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Amma Two Wheeler Scheme for Working Women

Amma Two Wheeler Scheme for Working Women

Highlights

  • तमिलनाडु सरकार की कामकाजी महिलाओं के लिए दोपहिया वाहन सहायता योजना।
  • वाहन की कीमत का 50% या अधिकतम ₹25,000 तक सब्सिडी।
  • वाहन नया होना चाहिए।
  • गियरलेस या ऑटो-गियर दोपहिया वाहन पात्र हो सकता है।
  • वाहन की इंजन क्षमता 125 cc से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है।
  • वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹2.50 लाख तक बताई गई है।
  • कामकाजी और स्वरोजगार करने वाली महिलाएँ लक्षित लाभार्थी हैं।
  • दिव्यांग महिलाओं के लिए रेट्रोफिटेड वाहन संबंधी अतिरिक्त सहायता का प्रावधान उपलब्ध दिशानिर्देशों में बताया गया है।

Website

तमिलनाडु सरकार (opens in a new tab)

Customer Care

044 2435 1885

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Amma Two Wheeler Scheme for Working Women
Beneficiaries तमिलनाडु की पात्र कामकाजी महिलाएँ और स्वरोजगार करने वाली महिलाएँ
Benefit नए पात्र दोपहिया वाहन की कीमत का 50% या अधिकतम ₹25,000, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में।
Department / Implementing Agency Department of Social Welfare and Women Empowerment, Government of Tamil Nadu
योजना का नाम Amma Two Wheeler Scheme for Working Women
संक्षिप्त नाम ATWSFWW
राज्य तमिलनाडु
संबंधित विभाग Department of Social Welfare and Women Empowerment
लक्षित लाभार्थी कामकाजी एवं स्वरोजगार करने वाली पात्र महिलाएँ
अधिकतम सब्सिडी ₹25,000
सब्सिडी की दर वाहन की कीमत का 50% या ₹25,000, जो भी कम हो
वाहन का प्रकार नया गियरलेस या ऑटो-गियर दोपहिया वाहन
अधिकतम इंजन क्षमता 125 cc
आयु सीमा 18 से 45 वर्ष
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹2,50,000 तक
आवेदन का माध्यम निर्धारित आवेदन प्रक्रिया; वर्तमान उपलब्धता की पुष्टि आवश्यक
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Mode of Application Offline

Scheme Introduction: A Brief Overview

Amma Two Wheeler Scheme for Working Women (ATWSFWW) तमिलनाडु सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को दोपहिया वाहन खरीदने में आर्थिक सहायता देकर उनके कार्यस्थल, व्यवसाय और आजीविका से जुड़े स्थानों तक आने-जाने को आसान बनाना है।

उपलब्ध योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थी को नए दोपहिया वाहन की कीमत का 50% या अधिकतम ₹25,000, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। शेष राशि लाभार्थी अपने पैसे या पात्र बैंक अथवा संस्थागत ऋण से चुका सकती है।

इस योजना के अंतर्गत वाहन नया होना चाहिए, गियरलेस या ऑटो-गियर श्रेणी में होना चाहिए और इंजन क्षमता 125 cc से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपलब्ध दिशानिर्देशों में आयु सीमा 18 से 45 वर्ष और वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹2.50 लाख तक बताई गई है।

महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली श्रेणियों में दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों की निवासी महिलाएँ, महिला मुखिया वाले परिवार, विधवा या परित्यक्ता महिलाएँ, दिव्यांग महिलाएँ, 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएँ तथा SC/ST समुदाय की महिलाएँ शामिल हैं।

यह विवरण उपलब्ध योजना दिशानिर्देशों पर आधारित है। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग से योजना की वर्तमान स्थिति, आवेदन अवधि और दस्तावेजों की पुष्टि अवश्य करें।

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Benefits of the Scheme

  • नए दोपहिया वाहन की कीमत का 50% या अधिकतम ₹25,000, जो भी कम हो, सब्सिडी।
  • कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल तक आने-जाने में सुविधा।
  • व्यवसाय और स्वरोजगार से जुड़े कार्यों के लिए आवागमन आसान बनाने का उद्देश्य।
  • वाहन की शेष लागत स्वयं या पात्र बैंक/संस्थागत ऋण के माध्यम से चुकाने का विकल्प।
  • दिव्यांग महिलाओं के लिए रेट्रोफिटेड वाहन खरीदने पर अतिरिक्त ₹6,250 की सहायता का प्रावधान उपलब्ध दिशानिर्देशों में बताया गया है।

Financial Assistance

विवरण सहायता शर्त
दोपहिया वाहन सब्सिडी वाहन लागत का 50% या अधिकतम ₹25,000 जो भी कम हो
दिव्यांग महिलाओं के रेट्रोफिटेड वाहन हेतु अतिरिक्त सहायता ₹6,250 तक पात्रता और लागू दिशानिर्देशों के अधीन
पात्र वाहन नया गियरलेस या ऑटो-गियर दोपहिया वाहन इंजन क्षमता 125 cc तक

Eligibility Criteria

  • आवेदक महिला और तमिलनाडु की निवासी होनी चाहिए।
  • उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक कामकाजी या स्वरोजगार करने वाली महिला होनी चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक ने कम से कम 8वीं कक्षा की परीक्षा दी हो; उपलब्ध विवरण में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण दोनों का उल्लेख है।
  • वाहन नया होना चाहिए और उसकी इंजन क्षमता 125 cc से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वाहन गियरलेस या ऑटो-गियर श्रेणी का होना चाहिए।
  • एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ देने का नियम उपलब्ध योजना विवरण में बताया गया है।
  • आवेदक के पास निर्धारित ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस संबंधी दस्तावेज होने चाहिए; अंतिम शर्तें वर्तमान दिशानिर्देशों से सत्यापित करें।
  • दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, महिला मुखिया वाले परिवारों, विधवाओं, परित्यक्ता महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं, 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं तथा SC/ST महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

Required Documents

  • आधार कार्ड या अन्य निर्धारित पहचान प्रमाण
  • तमिलनाडु निवास प्रमाण
  • आय प्रमाणपत्र
  • शैक्षणिक प्रमाणपत्र या 8वीं कक्षा से संबंधित प्रमाण
  • ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस
  • बैंक खाते का विवरण, यदि ऋण या भुगतान प्रक्रिया में आवश्यक हो
  • वाहन का मूल्य-प्रस्ताव या डीलर का कोटेशन
  • वाहन खरीद से संबंधित बिल या इनवॉइस, जहाँ लागू हो
  • आवेदक की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  • समुदाय प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता का दावा किया जा रहा हो
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यदि दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा हो
  • आवेदन प्रक्रिया में विभाग द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज

दस्तावेजों की अंतिम सूची और आवेदन के वर्तमान नियमों की पुष्टि संबंधित विभाग या अधिकृत आवेदन कार्यालय से करें।

How to Apply

  1. myScheme पर योजना का विवरण और आधिकारिक आवेदन संबंधी जानकारी देखें।
  2. तमिलनाडु सरकार या संबंधित विभाग से पुष्टि करें कि योजना के लिए आवेदन वर्तमान में स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं।
  3. यदि आवेदन खुले हों, तो विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन फॉर्म और निर्देश प्राप्त करें।
  4. आवेदन में व्यक्तिगत, निवास, आय, रोजगार और बैंक संबंधी जानकारी भरें।
  5. आधार, निवास प्रमाण, आय प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाण और लाइसेंस जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  6. पात्र दोपहिया वाहन का कोटेशन या अन्य खरीद-संबंधी दस्तावेज जोड़ें, जहाँ आवश्यक हो।
  7. आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की जाँच करें।
  8. आवेदन जमा करने के बाद रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  9. विभाग द्वारा निर्धारित सत्यापन और सब्सिडी दावा प्रक्रिया का पालन करें।

Offline Application Process

  1. संबंधित जिला या ब्लॉक कार्यालय अथवा महिला विकास विभाग से वर्तमान आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लें।
  2. योजना के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, यदि आवेदन स्वीकार किए जा रहे हों।
  3. आवेदन में व्यक्तिगत, रोजगार, आय और वाहन संबंधी जानकारी भरें।
  4. पहचान, निवास, आय, शैक्षणिक योग्यता और लाइसेंस संबंधी दस्तावेज संलग्न करें।
  5. वाहन का कोटेशन और अन्य आवश्यक खरीद-संबंधी दस्तावेज जोड़ें।
  6. आवेदन संबंधित अधिकृत कार्यालय में जमा करें।
  7. आवेदन जमा करने की रसीद या पावती सुरक्षित रखें।
  8. आवेदन की जाँच और सब्सिडी प्रक्रिया के लिए विभाग के निर्देशों का पालन करें।

Important Points About Scheme

  • योजना के वर्तमान में सक्रिय होने की पुष्टि संबंधित विभाग से करें।
  • सब्सिडी वाहन की कीमत का 50% या अधिकतम ₹25,000, जो भी कम हो, के अनुसार है।
  • वाहन की इंजन क्षमता 125 cc से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आयु और वार्षिक पारिवारिक आय संबंधी शर्तों की पुष्टि नवीनतम दिशानिर्देशों से करें।
  • दस्तावेजों की अंतिम सूची और आवेदन की समय-सीमा संबंधित विभाग से जाँचें।
  • सब्सिडी की स्वीकृति आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन पर निर्भर करेगी।

Contact Details

Department of Social Welfare and Women Empowerment, Government of Tamil Nadu

Lady Willingdon College Campus, Kamarajar Salai, Chennai-600005.

044-24351885

Status Check

  1. आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रसीद या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  2. आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित विभाग या आवेदन कार्यालय से संपर्क करें।
  3. यदि ऑनलाइन स्थिति-जाँच उपलब्ध हो, तो आधिकारिक पोर्टल पर उसका उपयोग करें।
  4. आवश्यकता होने पर आवेदन संख्या और पहचान विवरण देकर आवेदन की प्रगति पूछें।

Frequently Asked Questions

यह तमिलनाडु सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को दोपहिया वाहन खरीदने में आर्थिक सहायता देना है।

उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार वाहन की कीमत का 50% या अधिकतम ₹25,000, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

उपलब्ध योजना विवरण में 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा बताई गई है।

उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नया गियरलेस या ऑटो-गियर दोपहिया वाहन, जिसकी इंजन क्षमता 125 cc से अधिक न हो।

हाँ, उपलब्ध योजना विवरण में कामकाजी और स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को लक्षित लाभार्थियों में शामिल किया गया है।

उपलब्ध विवरण के अनुसार आवेदक ने कम से कम 8वीं कक्षा की परीक्षा दी होनी चाहिए; उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण दोनों का उल्लेख है।

उपलब्ध दिशानिर्देशों में रेट्रोफिटेड वाहन के लिए अतिरिक्त ₹6,250 की सहायता का उल्लेख है।

उपलब्ध योजना विवरण में एक परिवार से केवल एक महिला को पात्र बताया गया है।

आवेदन की वर्तमान उपलब्धता की पुष्टि संबंधित विभाग से करें और विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन करें।

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