Jammu & Kashmir Marriage Assistance Scheme
Highlights
- यह योजना जम्मू-कश्मीर के पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए है।
- AAY राशन कार्डधारी परिवारों की पात्र लड़कियों को ₹75,000 की सहायता दी जाती है।
- PHH राशन कार्डधारी परिवारों की पात्र लड़कियों को ₹50,000 की सहायता दी जाती है।
- सहायता राशि विवाह के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि विवाह से पहले दी जाती है।
- राशि लाभार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
- योजना का लाभ पात्र लड़की को केवल एक बार मिल सकता है।
- आवेदन ऑनलाइन या जनसुगम कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है।
- आवेदन विवाह से कम-से-कम एक महीने पहले करना आवश्यक है।
Website
Customer Care
- जम्मू-कश्मीर सामाजिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन: 0191-2542759
- सहायता के लिए संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
Information Brochure
Summary of the Scheme
| Name of Scheme | Jammu & Kashmir Marriage Assistance Scheme |
|---|---|
| Beneficiaries | जम्मू-कश्मीर के AAY या PHH राशन कार्डधारी परिवारों की पात्र अविवाहित लड़कियाँ। |
| Benefit | AAY परिवारों की पात्र लड़कियों को ₹75,000 और PHH परिवारों की पात्र लड़कियों को ₹50,000 की एकमुश्त विवाह सहायता दी जाती है। |
| Department / Implementing Agency | सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार |
| योजना का नाम | जम्मू-कश्मीर विवाह सहायता योजना |
| संबंधित विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर |
| AAY परिवार के लिए सहायता | ₹75,000 |
| PHH परिवार के लिए सहायता | ₹50,000 |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन या कियोस्क के माध्यम से |
| आवेदन की समय-सीमा | विवाह से कम-से-कम एक महीने पहले |
| भुगतान का तरीका | DBT के माध्यम से बैंक खाते में |
| Subscription | Subscribe here to get updates about this scheme |
| Mode of Application | Online |
Scheme Introduction: A Brief Overview
जम्मू-कश्मीर विवाह सहायता योजना (Jammu and Kashmir Marriage Assistance Scheme) जम्मू-कश्मीर सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पात्र लड़कियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। कई परिवारों के लिए बेटी के विवाह का खर्च उठाना कठिन होता है। ऐसे परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्डधारी परिवारों की पात्र लड़कियों को ₹75,000 और प्राथमिकता परिवार (PHH) राशन कार्डधारी परिवारों की पात्र लड़कियों को ₹50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। AAY परिवारों के लिए सहायता राशि 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाकर ₹75,000 की गई है, जबकि PHH परिवारों के लिए सहायता राशि ₹50,000 है। इस प्रकार मिलने वाली सहायता राशि लाभार्थी के परिवार की राशन कार्ड श्रेणी पर निर्भर करती है।
योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि स्वीकृत सहायता राशि लाभार्थी लड़की के अपने बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। यह सहायता विवाह से पहले प्रदान की जाती है, इसलिए इसे विवाह के बाद खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं समझना चाहिए। इच्छुक आवेदकों को विवाह की तारीख से कम-से-कम एक महीने पहले आवेदन करना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से जमा करने चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। इनमें AAY या PHH राशन कार्डधारी परिवार से संबंधित होना, कानूनी विवाह आयु की शर्त पूरी करना और समान उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त न करना शामिल है। आवेदन जम्मू-कश्मीर के जनसुगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या उपलब्ध कियोस्क की सहायता से किया जा सकता है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन करते हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम नियमों, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की जाँच अवश्य करें।
Benefits of the Scheme
- AAY परिवार की पात्र लड़की को ₹75,000 की एकमुश्त विवाह सहायता।
- PHH परिवार की पात्र लड़की को ₹50,000 की एकमुश्त विवाह सहायता।
- स्वीकृत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- सहायता राशि नकद रूप में दी जाती है; सोने का अलग लाभ वर्तमान व्यवस्था में शामिल नहीं है।
- यह योजना जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के जिलों में लागू है।
- लाभार्थी इस योजना का लाभ केवल एक बार ले सकती है।
Financial Assistance
| लाभार्थी परिवार | वित्तीय सहायता | भुगतान का तरीका |
|---|---|---|
| AAY राशन कार्डधारी परिवार | ₹75,000 एकमुश्त | विवाह से पहले DBT |
| PHH राशन कार्डधारी परिवार | ₹50,000 एकमुश्त | विवाह से पहले DBT |
Eligibility Criteria
- आवेदक लड़की की आयु कानूनी विवाह आयु के अनुसार होनी चाहिए।
- लड़की का परिवार AAY (Antyodaya Anna Yojana) या PHH (Priority Household) राशन कार्डधारी होना चाहिए।
- आवेदन विवाह की तारीख से कम-से-कम एक महीने पहले करना चाहिए।
- लड़की ने इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य केंद्रशासित प्रदेश या केंद्र सरकार की योजना, विशेष रूप से लाडली बेटी योजना, के अंतर्गत समान सहायता पहले न ली हो।
- इस योजना का लाभ एक ही बार लिया जा सकता है।
- उपलब्ध नवीनतम योजना विवरण के अनुसार पहले की आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता हटा दी गई है। आवेदन से पहले वर्तमान आधिकारिक निर्देशों की पुष्टि करें।
Required Documents
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जम्मू-कश्मीर का निवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
- AAY या PHH राशन कार्ड
- जन्मतिथि या आयु का प्रमाण
- विवाह कार्ड
- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथपत्र
- बैंक खाते में आधार सीडिंग के लिए सहमति फॉर्म
आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान दस्तावेज सूची और आवेदन संबंधी निर्देश जाँचें।
How to Apply
- जम्मू-कश्मीर जनसुगम पोर्टल https://jansugam.jk.gov.in/ खोलें।
- नए आवेदक पोर्टल पर पंजीकरण करें। पहले से पंजीकृत आवेदक लॉगिन करें।
- Apply for Services विकल्प खोलें और Marriage Assistance Scheme खोजें।
- आवेदन फॉर्म में आवेदक का नाम, परिवार, पता और बैंक खाते का विवरण भरें।
- आधार कार्ड, AAY या PHH राशन कार्ड, आयु प्रमाण, बैंक पासबुक और विवाह कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जाँच करें।
- फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करें या निर्धारित जनसुगम कियोस्क के माध्यम से आवेदन दें।
- जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
- सत्यापन के बाद मामला स्वीकृति के लिए उपायुक्त के पास भेजा जाता है।
- स्वीकृति के बाद सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
Offline Application Process
- जनसुगम पोर्टल पर उपलब्ध सेवा के लिए निर्धारित कियोस्क से सहायता लें।
- आवश्यक दस्तावेज और जानकारी कियोस्क संचालक को उपलब्ध कराएँ।
- आवेदन जमा होने के बाद रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण जानकारी
- आवेदन विवाह से कम-से-कम एक महीने पहले जमा करें।
- AAY और PHH परिवारों के लिए सहायता राशि अलग-अलग है।
- एक ही उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता लेने पर पात्रता प्रभावित हो सकती है।
- आवेदन करने से पहले जनसुगम पोर्टल पर वर्तमान नियम और दस्तावेजों की सूची जाँचें।
Important Links
Contact Details
सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार
सिविल सचिवालय, जम्मू-कश्मीर
0191-2542759
Status Check
- जनसुगम पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आवेदन या सेवा की स्थिति देखने वाला विकल्प खोलें।
- आवेदन संख्या या पोर्टल द्वारा माँगी गई जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन की वर्तमान स्थिति और विभाग द्वारा दिए गए निर्देश देखें।
Frequently Asked Questions
यह योजना पात्र AAY और PHH राशन कार्डधारी परिवारों की लड़कियों को विवाह के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पात्र AAY परिवार की लड़की को ₹75,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
पात्र PHH परिवार की लड़की को ₹50,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
आवेदन विवाह की तारीख से कम-से-कम एक महीने पहले करना चाहिए।
आवेदन जम्मू-कश्मीर जनसुगम पोर्टल या निर्धारित कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है।
स्वीकृत राशि लाभार्थी लड़की के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
उपलब्ध नवीनतम विवरण के अनुसार पहले की आठवीं कक्षा की अनिवार्यता हटा दी गई है। आवेदन से पहले वर्तमान सरकारी निर्देशों की पुष्टि करें।
नहीं, योजना का लाभ पात्र लाभार्थी को केवल एक बार दिया जाता है।
जनसुगम सेवा विवरण में सरकारी छुट्टियों को छोड़कर 30 दिनों की सेवा अवधि बताई गई है।
Have a question about this scheme?
Join the discussion forum| Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
|---|---|---|---|
| All Categories | Woman | Financial Assistance Marriage | Jammu and Kashmir |
Matching schemes for sector: Financial Assistance
| Sno | CM | Scheme | Govt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jammu & Kashmir Ladli Beti Yojana | Jammu and Kashmir |
Comments (0)
No comments yet. Be the first to ask a question about this scheme.
Add new comment
A saved draft of your comment was restored.