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Jammu & Kashmir Ladli Beti Yojana

Jammu & Kashmir Ladli Beti Yojana

Highlights

  • जम्मू-कश्मीर सरकार की बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना।
  • पात्र बालिका के खाते में सरकार द्वारा हर महीने ₹1,000 जमा किए जाते हैं।
  • पहला चरण 14 वर्षों की Recurring Deposit योजना है।
  • दूसरा चरण 7 वर्षों की Cumulative Term Deposit योजना है।
  • योजना की कुल जमा अवधि 21 वर्ष है।
  • माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹75,000 से कम होनी चाहिए।
  • बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
  • आवेदन जनसुगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
  • निर्धारित परिपक्वता शर्तें पूरी होने पर राशि बालिका के बचत खाते में जमा होती है।

Website

Jammu & Kashmir Ladli Jansugam Portal (opens in a new tab)

Customer Care

  • जम्मू-कश्मीर सामाजिक कल्याण विभाग हेल्पलाइन: 0191-2542759
  • आवेदन संबंधी सहायता के लिए संबंधित जिले के Child Development Project Officer (CDPO) से संपर्क करें।
  • ऑनलाइन आवेदन और आवेदन की स्थिति के लिए जनसुगम पोर्टल का उपयोग करें।

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Jammu & Kashmir Ladli Beti Yojana
Beneficiaries 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद जन्मी पात्र बालिकाएँ, जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹75,000 से कम है और परिवार निर्धारित पात्र जिलों की शर्तें पूरी करता है।
Benefit जम्मू-कश्मीर सरकार पात्र बालिका के लाडली बेटी खाते में 14 वर्षों तक हर महीने ₹1,000 जमा करती है। इसके बाद राशि 7 वर्षों की Cumulative Term Deposit में रहती है। कुल जमा अवधि 21 वर्ष है।
Department / Implementing Agency सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार
योजना का नाम जम्मू-कश्मीर लाडली बेटी योजना
संबंधित विभाग सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार
लाभार्थी निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली बालिकाएँ
जन्म संबंधी शर्त 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद जन्म
वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से कम
सरकारी मासिक योगदान ₹1,000
पहले चरण की अवधि 14 वर्ष
दूसरे चरण की अवधि 7 वर्ष
कुल जमा अवधि 21 वर्ष
आवेदन का तरीका जनसुगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
भुगतान परिपक्वता शर्तें पूरी होने पर बालिका के बचत खाते में
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Mode of Application Online

Scheme Introduction: A Brief Overview

जम्मू-कश्मीर लाडली बेटी योजना (Jammu and Kashmir Ladli Beti Scheme) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सहायता योजना है। इसका उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके भविष्य के लिए बचत सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार परिवारों को बालिका के भविष्य की आर्थिक जरूरतों के लिए सहायता देती है, ताकि बड़ी होने पर उसे शिक्षा, व्यक्तिगत जरूरतों और भविष्य की योजनाओं के लिए आर्थिक सहारा मिल सके। यह योजना 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद जन्मी पात्र बालिकाओं के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन लागू है।

इस योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर सरकार बालिका के लाडली बेटी खाते में हर महीने ₹1,000 जमा करती है। यह राशि पहले चरण में 14 वर्षों तक Recurring Deposit (RD) खाते में जमा होती है। इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित मासिक योगदान के अतिरिक्त कोई अन्य राशि खाते में जमा नहीं की जा सकती। पहले चरण के पूरा होने के बाद खाते में जमा राशि दूसरे चरण में चली जाती है, जहाँ इसे 7 वर्षों के लिए Cumulative Term Deposit (CCR) के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार योजना की कुल जमा अवधि 21 वर्ष होती है।

लाडली बेटी योजना का लाभ लेने के लिए बालिका और उसके परिवार को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं। बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद हुआ होना चाहिए और माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹75,000 से कम होनी चाहिए। परिवार को योजना के लिए निर्धारित निवास और जिला संबंधी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। योजना के अंतर्गत आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारी करते हैं और आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद बैंक खाते की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

इस योजना के लिए आवेदन जम्मू-कश्मीर के जनसुगम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन करते समय बालिका का जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता या अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी तैयार रखनी चाहिए। आवेदन के सत्यापन और स्वीकृति के बाद संबंधित बैंक में लाडली बेटी खाता खोला जाता है या खाते से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाती है। योजना की परिपक्वता राशि निर्धारित शर्तें पूरी होने पर बालिका के बचत खाते में जमा की जाती है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पात्रता, दस्तावेज और नवीनतम नियमों की पुष्टि करना आवश्यक है।

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Benefits of the Scheme

  • जम्मू-कश्मीर सरकार पात्र बालिका के खाते में हर महीने ₹1,000 जमा करती है।
  • पहले चरण में 14 वर्षों तक मासिक सरकारी योगदान किया जाता है।
  • 14 वर्षों में सरकार का निर्धारित कुल योगदान ₹1,68,000 होता है।
  • पहले चरण के बाद जमा राशि 7 वर्षों के Cumulative Term Deposit चरण में रहती है।
  • दूसरे चरण में जमा राशि पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज मिलता है।
  • परिपक्वता पर लागू ब्याज सहित राशि बालिका के बचत खाते में जमा की जाती है।
  • योजना का उद्देश्य बालिका के भविष्य के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
  • योजना अवधि के दौरान आंशिक निकासी और समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति नहीं है।

Financial Assistance

चरण अवधि सरकारी योगदान या जमा व्यवस्था
पहला चरण: Recurring Deposit (RD) 14 वर्ष सरकार द्वारा हर महीने ₹1,000 जमा
दूसरा चरण: Cumulative Term Deposit (CCR) 7 वर्ष पहले चरण की जमा राशि लागू ब्याज के साथ बढ़ती रहती है

Eligibility Criteria

  • बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
  • बालिका के माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹75,000 से कम होनी चाहिए।
  • बालिका और उसका परिवार जम्मू-कश्मीर की निर्धारित निवास संबंधी शर्तें पूरी करते हों।
  • आवेदन योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्र जिलों से संबंधित होना चाहिए।
  • योजना के लिए आवश्यक आवेदन और दस्तावेज पूरे होने चाहिए।
  • संबंधित Child Development Project Officer (CDPO) का आवश्यक स्वीकृति पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अंतिम पात्रता संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और दस्तावेजों के सत्यापन पर निर्भर करेगी।

Required Documents

  • बालिका का जन्म प्रमाणपत्र
  • माता-पिता या अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
  • माता-पिता या अभिभावक का आय प्रमाणपत्र
  • बालिका का आधार कार्ड या आधार विवरण
  • माता-पिता या कानूनी अभिभावक का आधार कार्ड या पहचान प्रमाण
  • बैंक खाते की जानकारी या बैंक पासबुक
  • बालिका की पासपोर्ट साइज फोटो
  • माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान प्रमाण
  • संबंधित Child Development Project Officer (CDPO) द्वारा जारी स्वीकृति पत्र
  • विभाग या जनसुगम पोर्टल द्वारा माँगे गए अन्य दस्तावेज, यदि लागू हों

आवेदन से पहले जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आधार और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। नवीनतम आधिकारिक दस्तावेज सूची की पुष्टि करें।

How to Apply

  1. जम्मू-कश्मीर जनसुगम पोर्टल https://jansugam.jk.gov.in/ खोलें।
  2. ServicePlus पोर्टल पर नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की सहायता से पंजीकरण करें।
  3. पंजीकरण पूरा होने के बाद अपने लॉगिन विवरण से पोर्टल में प्रवेश करें।
  4. Apply for Services विकल्प पर क्लिक करें।
  5. Application for obtaining financial assistance under Ladli Beti Scheme सेवा खोजें।
  6. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में बालिका और उसके परिवार की आवश्यक जानकारी भरें।
  7. जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  8. आवेदन में भरी गई जानकारी की जाँच करें और फॉर्म Submit करें।
  9. आवेदन की पावती या Acknowledgement डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
  10. आवेदन स्वीकृत होने और आवश्यक निर्देश मिलने के बाद संबंधित J&K Bank शाखा में लाडली बेटी खाते की प्रक्रिया पूरी करें।

लाडली बेटी योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • सरकार का निर्धारित ₹1,000 मासिक योगदान ही पहले चरण के RD खाते में जमा किया जा सकता है।
  • पहले चरण की अवधि 14 वर्ष है और दूसरे चरण की अवधि 7 वर्ष है।
  • योजना की कुल जमा अवधि 21 वर्ष है।
  • योजना के किसी भी चरण में आंशिक निकासी या समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति नहीं है।
  • लाडली बेटी खाते में Nomination की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • खाता एक बैंक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
  • लाभार्थी का Life Certificate प्रत्येक तीन वर्ष में और परिपक्वता के समय जमा करना आवश्यक है।
  • परिपक्वता राशि का भुगतान लागू योजना शर्तें पूरी होने के बाद किया जाता है।
  • अंतिम राशि ब्याज दर और लागू बैंक नियमों पर निर्भर करेगी; किसी निश्चित परिपक्वता राशि की गारंटी बिना आधिकारिक गणना के नहीं दी जानी चाहिए।

Contact Details

सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार

सिविल सचिवालय, जम्मू-कश्मीर

0191-2542759

Status Check

  1. जनसुगम पोर्टल https://jansugam.jk.gov.in/ खोलें।
  2. अपने पंजीकृत लॉगिन विवरण से पोर्टल में प्रवेश करें।
  3. आवेदन की स्थिति देखने के लिए संबंधित विकल्प चुनें।
  4. आवेदन संख्या या पोर्टल द्वारा माँगी गई जानकारी दर्ज करें।
  5. आवेदन की वर्तमान स्थिति और विभाग द्वारा दिए गए निर्देश देखें।

Frequently Asked Questions

यह जम्मू-कश्मीर सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र बालिका के खाते में सरकार द्वारा हर महीने ₹1,000 जमा किए जाते हैं।

सरकार पहले चरण में पात्र बालिका के RD खाते में हर महीने ₹1,000 जमा करती है।

बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।

माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹75,000 से कम होनी चाहिए।

पहला चरण 14 वर्षों का RD है और दूसरा चरण 7 वर्षों का Cumulative Term Deposit है। कुल अवधि 21 वर्ष है।

पहले चरण के RD खाते में निर्धारित ₹1,000 मासिक सरकारी योगदान के अतिरिक्त अन्य राशि जमा करने की अनुमति नहीं है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी चरण में आंशिक निकासी या समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति नहीं है।

दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान तब होता है जब निर्धारित शर्तों में सबसे बाद वाली शर्त पूरी हो: बालिका की आयु 21 वर्ष होना, पहली किस्त से 21 वर्ष पूरे होना, या अंतिम किस्त के बाद 85 महीने पूरे होना।

आवेदन जम्मू-कश्मीर जनसुगम पोर्टल https://jansugam.jk.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है।

अंतिम राशि जमा अवधि, लागू ब्याज और बैंक के नियमों पर निर्भर करती है। आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी निश्चित परिपक्वता राशि का दावा नहीं करना चाहिए।

योजना के नियमों के अनुसार लाभार्थी का Life Certificate प्रत्येक तीन वर्ष में और परिपक्वता के समय जमा करना होता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार खाता समय से पहले बंद किया जाता है और लागू ब्याज सहित राशि संबंधित CDPO के माध्यम से सरकारी खाते में जमा की जाती है।

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