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Karnataka Shrama Shakthi Loan Yojana

Karnataka Shrama Shakthi Loan Yojana

Highlights

  • पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • ऋण पर 4% वार्षिक ब्याज दर का उल्लेख है।
  • ऋण राशि का 50% बैक-एंड सब्सिडी के रूप में समायोजित किया जा सकता है, यदि निर्धारित शर्तें पूरी हों।
  • सब्सिडी की शर्त के लिए 36 महीनों के भीतर ₹25,000 चुकाना आवश्यक है।
  • ऋण के लिए संपत्ति या अन्य गारंटी देने की आवश्यकता नहीं बताई गई है।
  • पात्र आवेदकों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।
  • यह योजना कर्नाटक के पात्र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है।

Website

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड (opens in a new tab)

Customer Care

  • कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड हेल्पलाइन: 080-22860999।
  • WhatsApp हेल्पलाइन: 08277799990।

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Karnataka Shrama Shakthi Loan Yojana
Beneficiaries कर्नाटक के पात्र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगर और स्वरोजगार शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय बढ़ाने के इच्छुक व्यक्ति।
Benefit पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 तक का बिना गारंटी ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। यदि लाभार्थी 36 महीनों के भीतर ₹25,000 का निर्धारित ऋण हिस्सा चुकाता है, तो शेष ₹25,000 को नियमों के अनुसार बैक-एंड सब्सिडी के रूप में समायोजित किया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण का लाभ भी उपलब्ध हो सकता है।
Department / Implementing Agency कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड (KMDCL)
योजना का नाम कर्नाटक श्रम शक्ति ऋण योजना
अंग्रेजी नाम Karnataka Shrama Shakthi Loan Scheme
राज्य कर्नाटक
संबंधित विभाग कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड
अधिकतम ऋण राशि ₹50,000
वार्षिक ब्याज दर 4%
बैक-एंड सब्सिडी ऋण राशि का 50%, निर्धारित शर्तों के अधीन
ऋण चुकाने की अवधि सब्सिडी की शर्त के लिए 36 महीने
आय सीमा परिवार की वार्षिक आय ₹3.50 लाख से कम
आयु सीमा 18 से 55 वर्ष
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन और जिला चयन समिति में दस्तावेज जमा करना
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Mode of Application Online

Scheme Introduction: A Brief Overview

कर्नाटक श्रम शक्ति ऋण योजना कर्नाटक सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के पात्र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने में सहायता देना है। इस योजना का संचालन कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड (KMDCL) के माध्यम से किया जाता है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 तक का बिना गारंटी ऋण 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है।

योजना में बैक-एंड सब्सिडी का प्रावधान भी है। यदि लाभार्थी निर्धारित शर्तों के अनुसार 36 महीनों के भीतर ₹25,000 का ऋण हिस्सा चुकाता है, तो शेष ₹25,000 को सब्सिडी के रूप में समायोजित किया जा सकता है। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर शेष राशि ऋण बनी रह सकती है। अंतिम शर्तें आधिकारिक दिशानिर्देशों से सत्यापित करें। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पात्रता की शर्तें पूरी करनी होती हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है।

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Benefits of the Scheme

  • व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ₹50,000 तक का ऋण।
  • 4% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण सुविधा।
  • निर्धारित शर्तें पूरी करने पर ऋण के 50% हिस्से को बैक-एंड सब्सिडी के रूप में समायोजित करने का प्रावधान।
  • पात्र लाभार्थियों के लिए कौशल प्रशिक्षण की सुविधा।
  • ऋण के लिए किसी संपत्ति को गारंटी के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं बताई गई है।

Financial Assistance

वित्तीय विवरण राशि / शर्त
अधिकतम ऋण राशि ₹50,000
वार्षिक ब्याज दर 4%
निर्धारित अवधि में चुकाया जाने वाला हिस्सा ₹25,000
संभावित बैक-एंड सब्सिडी ₹25,000 (शर्तों के अधीन)
सब्सिडी की शर्त के लिए अवधि 36 महीने
परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹3.50 लाख से कम

Eligibility Criteria

  • आवेदक कर्नाटक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹3.50 लाख से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय में से किसी पात्र अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक का व्यवसाय या प्रस्तावित गतिविधि योजना के निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के सदस्य राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी होने पर उपलब्ध विवरण के अनुसार पात्रता नहीं बनती।
  • आवेदक या परिवार के सदस्य ने पिछले पाँच वर्षों में निगम की अन्य ऋण या सब्सिडी योजना का लाभ लिया हो, तो पात्रता प्रभावित हो सकती है। अरिवु ऋण योजना के लिए अपवाद का उल्लेख है।
  • आवेदन करने से पहले निगम के वर्तमान दिशानिर्देशों से सभी शर्तों की पुष्टि करें।

Required Documents

  • कर्नाटक निवास प्रमाण पत्र
  • जाति या समुदाय प्रमाण पत्र, जहाँ आवश्यक हो
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • व्यवसाय की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • हाल की दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  • बैंक खाते का विवरण
  • स्व-घोषणा पत्र
  • जमानत संबंधी स्व-घोषणा पत्र, जहाँ लागू हो

दस्तावेजों की अंतिम सूची और निर्धारित प्रारूप आवेदन पोर्टल तथा कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड के वर्तमान दिशानिर्देशों से सत्यापित करें।

How to Apply

  1. कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड के आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाएँ।
  2. अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करें और OTP सत्यापन पूरा करें।
  3. श्रम शक्ति ऋण योजना का आवेदन फॉर्म चुनें।
  4. व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण और व्यवसाय या प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. फॉर्म में दर्ज जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जाँच करें।
  7. आवेदन ऑनलाइन जमा करें और उसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।
  8. आवेदन की प्रिंट कॉपी तथा आवश्यक दस्तावेज जिला चयन समिति में जमा करें।
  9. समिति द्वारा दस्तावेजों की जाँच और पात्रता निर्धारित होने की प्रतीक्षा करें।

Offline Application Process

  1. पहले आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
  2. आवेदन की प्रिंट कॉपी निकालें।
  3. आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करें।
  4. आवेदन और दस्तावेज संबंधित जिला चयन समिति में जमा करें।
  5. आवेदन की जाँच और आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।

Important Information

  • यह योजना कर्नाटक के पात्र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है।
  • ऋण की स्वीकृति आवेदक की पात्रता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और विभागीय जाँच पर निर्भर करती है।
  • सब्सिडी स्वतः मिलने की गारंटी नहीं है। निर्धारित भुगतान और अन्य शर्तें पूरी करना आवश्यक है।
  • आवेदन करने से पहले वर्तमान दिशानिर्देश, आवेदन की उपलब्धता और अंतिम तिथि की पुष्टि करें।
  • किसी अनधिकृत व्यक्ति को ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर शुल्क न दें।

Contact Details

Karnataka Minorities Development Corporation Limited

No. 39-821, 2nd Floor, KMDC Bhavan, Subedhar Chatram Road, Seshadripuram, Bengaluru - 560020, Karnataka

080-22860999, 080-22861226

kmdc.ho.info@gmail.com

Status Check

  1. कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाएँ।
  2. आवेदन स्थिति देखने के लिए उपलब्ध विकल्प चुनें।
  3. आवश्यक आवेदन विवरण दर्ज करके स्थिति जाँचें।
  4. यदि अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी माँगी गई है, तो संबंधित कार्यालय के निर्देशों का पालन करें।
  5. आवेदन से संबंधित समस्या होने पर निगम की आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें।

Frequently Asked Questions

यह कर्नाटक के पात्र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना है।

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को ₹50,000 तक का ऋण दिया जाता है।

उपलब्ध विवरण में 4% वार्षिक ब्याज दर का उल्लेख है।

यदि लाभार्थी निर्धारित शर्तों के अनुसार 36 महीनों के भीतर ₹25,000 चुकाता है, तो शेष ₹25,000 को सब्सिडी के रूप में समायोजित किया जा सकता है। वर्तमान नियमों की पुष्टि करें।

कर्नाटक का स्थायी निवासी, जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष हो, परिवार की वार्षिक आय ₹3.50 लाख से कम हो और जो पात्र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो, अन्य शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकता है।

उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, यह बिना गारंटी ऋण योजना है।

आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भरें, दस्तावेज अपलोड करें और निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रिंट कॉपी जिला चयन समिति में जमा करें।

उपलब्ध योजना विवरण में 080-22860999 हेल्पलाइन और 08277799990 WhatsApp नंबर दिया गया है।

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