Govt Scheme Help

Chikitsa Pratipoorti Yojana

Chikitsa Pratipoorti Yojana

Highlights

  • श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा चलायी जाने वाली योजना
  • गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पात्र पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य
  • श्रमाधान पोर्टल पर ₹2,50,000 तक की सहायता का उल्लेख है
  • एक बीमारी के लिए लाभार्थी को एक बार लाभ दिए जाने की शर्त बताई गई है
  • आवेदन और दस्तावेजों के लिए श्रमाधान पोर्टल के नवीनतम निर्देश देखें

Website

Official Website (opens in a new tab)

Customer Care

  • Helpline: 1800-3456-526
  • E-mail: labcomjhr@gmail.com

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Chikitsa Pratipoorti Yojana
Beneficiaries झारखंड श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत पात्र श्रमिक, जो योजना में शामिल गंभीर बीमारियों से पीड़ित हों।
Benefit गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए ₹2,50,000 तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहायता। अंतिम स्वीकृत राशि लागू नियमों और दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।
Department / Implementing Agency श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
Subscription Subscribe here to get updates about this scheme
Mode of Application Online

Scheme Introduction: A Brief Overview

चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना (Chikitsa Pratipoorti Yojana - CPY) झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की योजना है। इसका उद्देश्य पात्र पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। झारखंड श्रमाधान पोर्टल पर इस योजना के अंतर्गत ₹2,50,000 तक की सहायता का उल्लेख है। सूची में कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, असाध्य मानसिक रोग, एड्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी और कुछ अन्य गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं।

पोर्टल पर एक बीमारी के लिए लाभार्थी को एक ही बार लाभ दिए जाने की शर्त भी बताई गई है। आवेदन से पहले श्रमिक पंजीकरण, बीमारी की पात्रता, मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र और अस्पताल के खर्च से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकताओं की पुष्टि करें।

Benefits of the Scheme

  • पात्र पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती है।
  • योजना के अंतर्गत अधिकतम ₹2,50,000 तक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहायता का उल्लेख है।
  • यह सहायता पात्र श्रमिकों को इलाज के खर्च का आर्थिक बोझ कम करने में मदद कर सकती है।
  • योजना में निर्धारित गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सहायता का प्रावधान है।
  • लाभ प्राप्त करने के लिए मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र और अस्पताल के खर्च से संबंधित दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।
  • सहायता की स्वीकृति योजना के नियमों, पात्रता और प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन पर निर्भर करेगी।

Financial Assistance

Particulars Details
अधिकतम आर्थिक सहायता ₹2,50,000 तक
योजना का उद्देश्य पात्र गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता
लाभार्थी झारखंड के पात्र पंजीकृत श्रमिक
चिकित्सा प्रमाणपत्र मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र
उपचार संबंधी दस्तावेज अस्पताल में हुए खर्च से संबंधित दस्तावेज
लाभ की आवृत्ति एक ही बीमारी के लिए एक बार लाभ दिए जाने का उल्लेख

Eligibility Criteria

  • आवेदक का झारखंड श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक होना आवश्यक है।
  • आवेदक को योजना में शामिल किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना चाहिए।
  • बीमारी की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है।
  • अस्पताल में हुए खर्च से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
  • एक बीमारी के लिए लाभार्थी को एक ही बार योजना का लाभ दिए जाने की शर्त बताई गई है।
  • श्रमिक पंजीकरण की वैधता, पंजीकरण की अवधि और अन्य शर्तें आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाँचें।

Required Documents

  • मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र।
  • अस्पताल में हुए खर्च से संबंधित दस्तावेज।
  • श्रमिक पंजीकरण से संबंधित प्रमाणपत्र या कार्ड, यदि आवेदन में माँगा जाए।
  • पहचान प्रमाण और अन्य सहायक दस्तावेज, यदि विभाग द्वारा आवश्यक हों।
  • अतिरिक्त दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित विभाग के निर्देशों से सत्यापित करें।

श्रमाधान पोर्टल पर मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र और अस्पताल के खर्च से संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख है। अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता आवेदन के समय आधिकारिक निर्देशों से जाँचें।

How to Apply

  1. सबसे पहले झारखंड सरकार के आधिकारिक श्रमाधान पोर्टल पर जाएँ।
  2. पोर्टल पर Login विकल्प चुनें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करके आवश्यक सत्यापन पूरा करें।
  3. अपने यूजरनेम और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करें।
  4. लॉगिन करने के बाद Services मेन्यू में जाएँ और BOC Scheme Benefit के अंतर्गत Application Form खोलें।
  5. Scheme Benefit Form में अपना BOC Registration Number, नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, जिला और लिंग जैसी आवश्यक जानकारी भरें।
  6. Select Schemes सेक्शन में Chikitsa Pratipoorti Yojana चुनें।
  7. आवेदन फॉर्म और मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। पोर्टल पर माँगे जाने पर अद्यतन वार्षिक अंशदान से संबंधित दस्तावेज भी दें।
  8. फॉर्म में भरी गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को ध्यान से जाँचें।
  9. सभी आवश्यक जानकारी पूरी होने के बाद आवेदन जमा करें और उपलब्ध पावती या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  10. आवेदन की स्थिति और आगे की प्रक्रिया के लिए श्रमाधान पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें।

Offline Application Process

  1. ऑफलाइन आवेदन की वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि संबंधित श्रम विभाग कार्यालय से करें।
  2. मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र और अस्पताल के खर्च से संबंधित दस्तावेज तैयार रखें।
  3. आवेदन जमा करने पर पावती या प्राप्ति रसीद अवश्य लें।

Important Information

  • योजना में अधिकतम ₹2,50,000 तक की सहायता का उल्लेख है, लेकिन स्वीकृत राशि लागू नियमों और दावे की जाँच पर निर्भर करेगी।
  • मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र और अस्पताल के खर्च से संबंधित दस्तावेज विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
  • आवेदन करने से पहले श्रमाधान पोर्टल पर पात्रता, पंजीकरण और आवेदन की नवीनतम शर्तें जाँचें।

Contact Details

Department of Labour, Employment, Training & Skill Development Govt of Jharkhand

Shram Bhawan, Doranda, Ranchi

7632996057

labcomjhr@gmail.com

Status Check

  1. श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करके उपलब्ध आवेदन या पंजीकरण संबंधी विकल्प देखें।
  2. अलग CPY स्टेटस लिंक की पुष्टि नहीं हुई है; संबंधित विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है।

Frequently Asked Questions

यह झारखंड सरकार के श्रम विभाग की योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देना है।

झारखंड श्रमाधान पोर्टल पर ₹2,50,000 तक की सहायता का उल्लेख है। वास्तविक स्वीकृत राशि लागू नियमों और दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।

झारखंड श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकृत और योजना की अन्य शर्तें पूरी करने वाले पात्र श्रमिक लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सूची में कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, असाध्य मानसिक रोग, एड्स, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी और कुछ अन्य गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं।

श्रमाधान पोर्टल पर मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र और अस्पताल के खर्च से संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख है। अन्य दस्तावेजों की पुष्टि आधिकारिक निर्देशों से करें।

हाँ। श्रमाधान पोर्टल के अनुसार, श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक का पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।

श्रमाधान पोर्टल पर एक बीमारी के लिए लाभार्थी को एक ही बार लाभ दिए जाने की शर्त बताई गई है। अपने मामले की पुष्टि विभाग से करें।

श्रमाधान पोर्टल पर योजना की जानकारी देखें और उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया का पालन करें। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध न हो, तो संबंधित श्रम विभाग कार्यालय से जानकारी लें।

योजना के विवरण में अस्पताल के खर्च से संबंधित दस्तावेज आवश्यक बताए गए हैं। कौन-कौन से बिल या रिकॉर्ड जमा करने हैं, इसकी पुष्टि आधिकारिक निर्देशों से करें।

श्रमाधान पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन या पंजीकरण विकल्प देखें। अलग CPY स्टेटस लिंक की पुष्टि नहीं हुई है।

Have a question about this scheme?

Join the discussion forum
Caste Person Type Scheme Type Govt
All Categories All Citizens Fund Support Health Jharkhand

Comments (0)

No comments yet. Be the first to ask a question about this scheme.

Add new comment

Disable Autosave

Am I eligible?