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Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna

Highlights

  • इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है।
  • आवेदन केवल SARAL Haryana पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।
  • शादी के 6 महीने के अंदर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना जरूरी है।

Website

SARAL Portal (opens in a new tab)

Information Brochure

Summary of the Scheme

Name of Scheme Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna
Beneficiaries Female Only
Benefit इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा या बेसहारा महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ियों और अनाथ बेटियों की शादी के खर्च में आर्थिक मदद करना है, ताकि उनकी शादी सम्मानपूर्वक हो सके।
Department / Implementing Agency Welfare Of Scheduled Castes & Backward Classes Department Haryana
Age Limit दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
Scheme Start Date 2015
Official website https://saralharyana.gov.in/
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Mode of Application Online and Offline

Scheme Introduction: A Brief Overview

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक आर्थिक सहायता योजना है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा या बेसहारा महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ियों और अनाथ बेटियों की शादी के खर्च में आर्थिक मदद करना है, ताकि उनकी शादी सम्मानपूर्वक हो सके। इस योजना का संचालन हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए उनकी श्रेणी के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन हरियाणा सरकार के SARAL पोर्टल saralharyana.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।

साल 2025 में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की थी। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की की जाती है। इससे पहले यह राशि 41,000 रुपये थी। योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है।  योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर भी जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की शादी के 6 महीने के अंदर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना जरूरी है। पंजीकरण होने के बाद ही पात्र परिवार को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार, जो BPL सूची में शामिल हैं, उन्हें बेटी की शादी के लिए 71 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा महिलाओं, बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों को, यदि वे BPL सूची में हैं या उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, तो 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Financial Assistance

श्रेणी शगुन राशि शादी से पहले/शादी के समय शादी के बाद विवाह प्रमाण पत्र जमा करने पर
विधवा/तलाकशुदा/बेसहारा/अनाथ बच्चे (BPL या वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम) ₹51,000 ₹46,000 - ₹5,000
SC/DT/टपरीवास समुदाय के BPL परिवार ₹71,000 ₹66,000 - ₹5,000
हरियाणा की महिला खिलाड़ी (किसी भी जाति और आय वर्ग की) ₹31,000 ₹31,000 - -
SC को छोड़कर अन्य BPL परिवार ₹31,000 ₹28,000 - ₹3,000
सभी वर्गों के परिवार (SC/BC सहित), जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है ₹51,000* - - -
सामूहिक विवाह ₹51,000 ₹46,000 - ₹5,000
दिव्यांगजन – दोनों पति-पत्नी दिव्यांग ₹51,000 - - ₹51,000
दिव्यांगजन – पति या पत्नी में से एक दिव्यांग ₹31,000 - - ₹31,000

Eligibility Criteria

  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • विधवा, तलाकशुदा या बेसहारा महिलाओं की बेटियां योजना के लिए पात्र हैं।
  • SC/DT/टपरीवास समुदाय के BPL परिवारों को लाभ दिया जाता है।
  • SC को छोड़कर अन्य सभी BPL परिवारों को योजना का लाभ मिल सकता है।
  • हरियाणा की महिला खिलाड़ी भी योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • सामूहिक विवाह के मामलों में भी योजना का लाभ दिया जाता है।
  • दिव्यांग/विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को भी योजना में शामिल किया गया है।

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna: Important Instructions

  • एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
  • शादी की तारीख के बाद भी 3 महीने के अंदर आवेदन किया जा सकता है।
  • शादी से 2 महीने पहले सहायता के लिए आवेदन करने पर आवेदन जिला कल्याण अधिकारी के पास जमा होगा।
  • शादी के बाद 3 महीने के अंदर आवेदन करने पर आवेदन मुख्यालय के निदेशक के पास जमा किया जाएगा।
  • शादी के बाद 3 महीने के अंदर किए गए आवेदन पर शगुन राशि जारी करने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक की मंजूरी जरूरी होगी।
  • जो लाभार्थी शादी से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करते हैं, उनके बैंक खाते में शगुन की राशि शादी की तारीख तक भेज दी जाएगी।
  • आवेदन की प्रक्रिया पूरी करके 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान किया जाएगा।

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna: Concerned Officer Contact Details

  • Principal Secretary: 0172-2714010
  • Director: 0172-2721874
  • Chief Accounts Officer: 0172-2702714
  • Deputy Director (Scheme): 0172-2774144
  • Deputy Director (Planning): 0172-2704006, 0172-2706219

Required Documents

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID/PPP): इसमें जाति, आय और बैंक खाते की जानकारी verify होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड: दूल्हा, दुल्हन और माता-पिता का आधार कार्ड।
  • विवाह प्रमाण पत्र: शादी के बाद जारी किया गया आधिकारिक विवाह प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र: माता-पिता की वार्षिक आय का प्रमाण, यदि आय फैमिली आईडी में सत्यापित नहीं है।
  • जाति प्रमाण पत्र: SC, BC या अन्य आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए।
  • BPL राशन कार्ड: यदि आवेदक की श्रेणी के लिए जरूरी हो।
  • आयु प्रमाण पत्र: दूल्हा-दुल्हन की उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट।
  • विवाह निमंत्रण कार्ड: शादी का निमंत्रण कार्ड।
  • बैंक पासबुक: दुल्हन या उसकी माता के बैंक खाते की जानकारी, जो फैमिली आईडी से जुड़ा हो।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: दूल्हा और दुल्हन की फोटो।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र: यदि आवेदक दिव्यांग श्रेणी में आता है।
  • विधवा या तलाक प्रमाण पत्र: यदि संबंधित श्रेणी के तहत आवेदन किया जा रहा है।

How to Apply

  1. Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले हरियाणा सरकार के SARAL पोर्टल पर जाएं।
  2. पोर्टल पर Registration के विकल्प पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें।
  3. रजिस्ट्रेशन के दौरान (पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड) जानकारी भरें
  4. सभी जानकारी भरने के बाद Submit पर क्लिक करें।
  5. आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएगा। OTP भरकर Validate करें।
  6. अब SARAL पोर्टल पर जाकर अपनी Login ID और Password से लॉगिन करें।
  7. लॉगिन करने के बाद Apply for Services विकल्प पर जाएं।
  8. यहां Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna को चुनें।
  9. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  10. फॉर्म को चेक करने के बाद Submit कर दें।
  11. आपके आवेदन की जांच जिला कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  12. पात्र पाए जाने पर योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

Offline Application Process

  1. Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna के तहत Offline तरीके से आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरें।
  2. फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज attach करें।
  3. पूरा आवेदन फॉर्म जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
  4. विभाग द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
  5. आवेदन पात्र पाए जाने पर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Conclusion

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को उनकी श्रेणी के अनुसार शगुन राशि दी जाती है। विधवा, बेसहारा और अनाथ बेटियों के साथ-साथ महिला खिलाड़ियों और दिव्यांगजन को भी योजना का लाभ दिया जाता है। पात्र लाभार्थियों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए और जरूरी दस्तावेज जमा करने चाहिए, ताकि उन्हें योजना की सहायता समय पर मिल सके।

Contact Details

Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department

Bays No. 53-54, Kalyan Bhawan, Sector - 2, Panchkula- 134109 Haryana, India.

Helpline Number: 0172 3968400.

saral.haryana@gov.in

Frequently Asked Questions

यह हरियाणा सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

हां, योजना के लिए आवेदक का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।

दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

लाभार्थी शादी से अधिकतम 60 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

हां, योजना की कुछ श्रेणियों में बची हुई शगुन राशि प्राप्त करने के लिए शादी के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है।

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Caste Person Type Scheme Type Govt
Economically Weaker Section Woman Marriage Haryana

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