Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana Bihar
Highlights
- बेटी के जन्म के समय ₹2,000 का Fixed Deposit (FD)
- यह राशि माता, पिता या अभिभावक के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- बेटी के 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹1,000 की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
- इस प्रकार पात्र कन्या को कुल ₹3,000 तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
Website
Customer Care
- 0612-2506078
- 0612-2506068
Information Brochure
Summary of the Scheme
| Name of Scheme | Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana Bihar |
|---|---|
| Beneficiaries | Female Only |
| Benefit | राज्य की बेटियों को ₹2,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। |
| Department / Implementing Agency | Social Welfare Department |
| Subscription | Subscribe here to get updates about this scheme |
| Mode of Application | Offline |
Scheme Introduction: A Brief Overview
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (MKSY) का उद्देश्य गरीब (BPL) परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता देना और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। इस योजना से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। योजना के तहत पात्र कन्या को जन्म के समय ₹2,000 की सहायता माता-पिता या अभिभावक के बैंक खाते में दी जाती है। इसके बाद बेटी के एक वर्ष की आयु पूरी होने और आधार पंजीकरण होने पर ₹1,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना, लिंग अनुपात में सुधार करना और जन्म पंजीकरण को सुनिश्चित करना है। कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवार की अधिकतम दो बेटियों को दिया जाता है। इसके तहत बिहार सरकार की ओर से प्रत्येक बालिका के नाम पर 2,000 रुपये की राशि Fixed deposit (FD) में निवेश की जाती है। यह राशि महिला एवं बाल विकास निगम, पटना द्वारा UCO Bank और IDBI Bank में जमा की जाती है। बालिका के 18 साल की उम्र पूरी होने पर जमा राशि और उससे मिलने वाला ब्याज उसे दिया जाता है। अगर 18 साल से पहले बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो जमा राशि वापस महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार को मिल जाएगी।
Benefits of the Scheme
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक अलग-अलग चरणों में सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के माध्यम से लिंग अनुपात में सुधार करने का प्रयास किया जाता है।
- बेटियों के जन्म का पंजीकरण कराने को बढ़ावा दिया जाता है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की एक उप-योजना है।
- समाज में बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
Eligibility Criteria
- आवेदक को बिहार का निवासी होना जरूरी है।
- बालिका का जन्म 22 November 2007 के बाद हुआ होना चाहिए।
- बालिका के जन्म का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- जन्म के 1 वर्ष के अंदर जन्म पंजीकरण कराया गया हो।
- बालिका का परिवार BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में होना चाहिए।
- बेटी के जन्म के बाद 3 वर्ष तक योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Required Documents
- बालिका का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बी.पी.एल. प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र
Offline Application Process
- आवेदन करने के लिए बालिका के माता-पिता या अभिभावक अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं।
- आंगनबाड़ी केंद्र से योजना का निःशुल्क आवेदन फॉर्म लें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से भरें।
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की Copies Attach करें।
- आंगनबाड़ी सेविका के पास फॉर्म जमा करें।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र बालिका का नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा।
- बालिका का नाम सूची में शामिल होने की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।
Important Links
Contact Details
महिला विकास निगम, बिहार
महिला विकास निगम, आर ब्लॉक, दरोगा राय पथ, रोड नंबर - 2, पटना, बिहार 800001।
0612-2506068, 0612-2506078
Status Check
- ऑनलाइन: e-Suvidha पोर्टल पर जाएं और Beneficiary Number, RTPS ID, बैंक अकाउंट नंबर या आधार नंबर डालकर स्टेटस चेक करें।
- आंगनबाड़ी केंद्र: अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या ICDS कार्यालय में जाकर योजना के आवेदन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
- हेल्पलाइन से जानकारी लें: किसी भी सहायता के लिए 0612-2506068 पर संपर्क करें या टोल-फ्री नंबर 18003456262 पर कॉल करें।
Frequently Asked Questions
यह बिहार सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता देना और बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना है।
बेटी के जन्म पर ₹2,000 और एक वर्ष की आयु पूरी होने तथा आधार पंजीकरण के बाद ₹1,000 की सहायता दी जाती है।
हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए बालिका के माता-पिता या अभिभावक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।
हाँ, एक वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलने वाली ₹1,000 की सहायता के लिए आधार पंजीकरण आवश्यक है।
दी गई जानकारी के अनुसार, बेटी के जन्म के 3 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है।
Have a question about this scheme?
Join the discussion forum| Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
|---|---|---|---|
| All Categories | Woman | Financial Assistance | Bihar |
Matching schemes for sector: Financial Assistance
| Sno | CM | Scheme | Govt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bihar Badh Sahayata Yojana 2026 | Bihar |
Comments (0)
No comments yet. Be the first to ask a question about this scheme.
Add new comment
A saved draft of your comment was restored.