प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
Highlights
- ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है।
- मृत्यु किसी भी कारण से होने पर बीमा लाभ मिलता है, योजना की शर्तों के अधीन।
- वार्षिक प्रीमियम ₹436 है।
- यह एक वर्षीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना है, जिसे हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है।
- बीमा कवर की सामान्य अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है।
- प्रीमियम लिंक किए गए बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से लिया जाता है।
- 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र बैंक या डाकघर खाताधारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
Website
Customer Care
- राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-1111
- राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-110-001
- नामांकन और खाते से संबंधित सहायता के लिए अपने सहभागी बैंक या डाकघर से संपर्क करें।
Information Brochure
Summary of the Scheme
| Name of Scheme | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) |
|---|---|
| Beneficiaries | 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र बैंक और डाकघर खाताधारक। |
| Benefit | PMJJBY के तहत मृत्यु होने पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है। मानक वार्षिक प्रीमियम ₹436 है और इसे पात्र बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से लिया जाता है। |
| Department / Implementing Agency | वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार |
| जीवन बीमा कवर | ₹2 लाख |
| वार्षिक प्रीमियम | ₹436 |
| पात्र आयु | 18 से 50 वर्ष |
| बीमा अवधि | 1 जून से 31 मई |
| बीमा का प्रकार | टर्म लाइफ इंश्योरेंस |
| प्रीमियम भुगतान | ऑटो-डेबिट |
| आवेदन का माध्यम | बैंक / डाकघर |
| नवीनीकरण | हर वर्ष |
| Subscription | Subscribe here to get updates about this scheme |
| Mode of Application | Offline |
Scheme Introduction: A Brief Overview
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक एक वर्षीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। इस योजना के तहत बीमित सदस्य की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र बैंक और पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए उपलब्ध है।
इस योजना का वार्षिक प्रीमियम ₹436 है, जिसे आमतौर पर खाताधारक के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटा जाता है। बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है, जो योजना के नियमों और कवर के नवीनीकरण के अधीन है।

Benefits of the Scheme
- बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख का बीमा लाभ मिलता है।
- सिर्फ ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है।
- योजना की शर्तों के अनुसार किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा कवर उपलब्ध है।
- प्रीमियम का भुगतान बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से किया जाता है।
- बीमा कवर को हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है।
- यह शुद्ध टर्म इंश्योरेंस योजना है और इसमें मैच्योरिटी लाभ या सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती।
- संयुक्त खाताधारक अलग-अलग पात्रता पूरी करने पर अलग-अलग PMJJBY कवर ले सकते हैं।
- PMJJBY कवर अन्य बीमा कवरेज के अतिरिक्त भी लिया जा सकता है।
Financial Assistance
| नामांकन अवधि | प्रीमियम |
|---|---|
| जून, जुलाई और अगस्त | ₹436 |
| सितंबर, अक्टूबर और नवंबर | ₹342 |
| दिसंबर, जनवरी और फरवरी | ₹228 |
| मार्च, अप्रैल और मई | ₹114 |
Eligibility Criteria
- आवेदक किसी सहभागी बैंक या डाकघर का व्यक्तिगत खाताधारक होना चाहिए।
- योजना में शामिल होने के समय आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को योजना में शामिल होने और प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देनी होगी।
- एक व्यक्ति के कई बैंक या डाकघर खाते होने पर PMJJBY केवल एक पात्र खाते के माध्यम से लिया जा सकता है।
- संयुक्त खाते के प्रत्येक पात्र खाताधारक अलग-अलग PMJJBY ले सकते हैं।
- संस्थागत खाताधारक PMJJBY में शामिल नहीं हो सकते।
- भारत में स्थित बैंक शाखा में पात्र खाता रखने वाला NRI योजना की शर्तों के अनुसार PMJJBY ले सकता है।
- बीमा कवर जारी रखने के लिए खाते में प्रीमियम के लिए पर्याप्त राशि रखना आवश्यक है।
Required Documents
- PMJJBY नामांकन / सहमति-सह-घोषणा फॉर्म
- पात्र बैंक या डाकघर खाते का विवरण
- नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण
- बैंक या डाकघर द्वारा मांगे जाने पर आधार या अन्य KYC दस्तावेज
PMJJBY में शामिल होने के लिए निर्धारित नामांकन/सहमति-सह-घोषणा फॉर्म और आवश्यक खाता व नामांकन विवरण देना होता है। बैंक या डाकघर द्वारा अतिरिक्त KYC दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
How to Apply
- अपने पात्र बैंक खाते या डाकघर खाते वाली सहभागी बैंक शाखा या डाकघर में जाएं।
- PMJJBY नामांकन या सहमति-सह-घोषणा फॉर्म प्राप्त करें।
- योजना की शर्तों को पढ़कर PMJJBY में शामिल होने की सहमति दें।
- फॉर्म में अपना व्यक्तिगत विवरण, खाता विवरण और नामांकित व्यक्ति की जानकारी भरें।
- लागू वार्षिक प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए अनुमति दें।
- भरा हुआ फॉर्म सहभागी बैंक या डाकघर में जमा करें।
- प्रीमियम कटने के लिए खाते में पर्याप्त राशि रखें।
- नामांकन की जानकारी सही दर्ज हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि करें।
- नामांकन या संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
- अगले वर्ष योजना जारी रखने के लिए लागू प्रीमियम के ऑटो-डेबिट की अनुमति बनाए रखें।
Offline Application Process
- सहभागी बैंक शाखा या डाकघर में जाएं।
- PMJJBY नामांकन या सहमति-सह-घोषणा फॉर्म मांगें।
- फॉर्म में खाता और नामांकित व्यक्ति का विवरण भरकर बैंक या डाकघर में जमा करें।
अंतिम जानकारी और महत्वपूर्ण बातें
- PMJJBY एक वर्षीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना है, जिसे हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है।
- मानक वार्षिक प्रीमियम ₹436 है।
- बीमा कवर ₹2 लाख है।
- सामान्य बीमा अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है।
- प्रीमियम पात्र बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा लिया जाता है।
- नवीनीकरण के लिए खाते में पर्याप्त राशि रखना आवश्यक है।
- नामांकित व्यक्ति की जानकारी बैंक या डाकघर में अपडेट रखें।
Important Links
Contact Details
वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
तीसरी मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
+91-11-23748747
Status Check
- जिस बैंक या डाकघर के माध्यम से PMJJBY लिया है, वहां संपर्क करें।
- अपने PMJJBY नामांकन और प्रीमियम कटने की स्थिति की पुष्टि करें।
- पात्र खाते से प्रीमियम की कटौती हुई है या नहीं, इसकी जांच करें।
- नामांकन और प्रीमियम से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
Frequently Asked Questions
PMJJBY एक वर्षीय नवीकरणीय टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना है। इसमें योजना की शर्तों के अनुसार मृत्यु होने पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है।
PMJJBY का मानक वार्षिक प्रीमियम ₹436 प्रति सदस्य है।
18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र सहभागी बैंक या डाकघर खाताधारक योजना में शामिल हो सकते हैं।
PMJJBY के तहत ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर मिलता है, योजना की लागू शर्तों के अधीन।
नहीं। PMJJBY एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस योजना है। इसमें मैच्योरिटी लाभ या सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती।
नहीं। एक व्यक्ति PMJJBY के लिए केवल एक पात्र बैंक या डाकघर खाते का उपयोग कर सकता है।
हां। संयुक्त खाते के प्रत्येक पात्र खाताधारक अलग-अलग PMJJBY ले सकते हैं, यदि वे पात्रता शर्तें पूरी करते हैं और लागू प्रीमियम का भुगतान करते हैं।
हां। भारत में स्थित बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला NRI योजना की शर्तों के अनुसार PMJJBY में शामिल हो सकता है।
सदस्य की सहमति के बाद लागू प्रीमियम पात्र बैंक या डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से लिया जाता है।
PMJJBY की सामान्य बीमा अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है और योजना को हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है।
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| 1 | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) | Central Government |
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